रांची: 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में आरोपी आरके आनंद को हाई कोर्ट से अगले आदेश तक के लिए राहत जारी रही. मामले में सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया है. सरकार के जवाब पर प्रार्थी को भी अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है. मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 17 मार्च की तिथि निर्धारित की गई है. पूर्व से दिए गए राहत को अदालत ने अगले आदेश तक के लिए जारी रखा है.
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आरके आनंद के मामले में सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले के आरोपी आरके आनंद के मामले पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, झारखंड सरकार के महाधिवक्ता और एसीबी के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से मामले में जवाब पेश किया.
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याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने का निर्देश
सरकार के जवाब पर याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है, साथ ही सभी पक्षों की सहमति के बाद मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 17 मार्च की तिथि निर्धारित की गई है. प्रार्थी की ओर से अदालत से मांग की गई कि पूर्व में दिए गए राहत को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दी जाए, जिस पर अदालत ने पूर्व में प्रार्थी को जो राहत दी थी. उस राहत को अगले आदेश तक के लिए जारी रखने का आदेश दिया है. बता दें कि 34वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन में घोटाला हुआ था, जिसकी जांच की जिम्मेवारी एसीबी को दी गई थी. मामले में एसीबी जांच कर रही है. उसी मामले में आरके आनंद की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है. उसी याचिका पर बुधवार को सुनवाई के उपरांत मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को तय की गई है.