रांची: राज्य सरकार की नियोजन नीति के अनुसार 13 अनुसूचित जिले में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के मामले में जो याचिका दायर थी उस पर सुनवाई हुई. अदालत ने कहा कि पूर्ण पीठ के आदेश के आलोक में अब नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है और फ्रेश नियुक्ति के लिए कहा गया है.
ऐसी स्थिति में अब इससे संबंधित याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती है. अदालत ने सभी याचिका को निष्पादित कर दिया. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में राज्य सरकार की नियोजन नीति के तहत जिन 13 अनुसूचित जिले को 100% आरक्षित कर दिया गया था.
उस जिले में जो नियुक्ति नहीं हो सकी थी, उसी मामले को लेकर दायर याचिका पर अदालत में सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की.
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याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और कर्मचारी चयन आयोग के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत कहा कि जब पूर्ण पीठ ने सोनी कुमारी के मामले में यह आदेश दिया है कि 13 जिले की नियुक्तियों को रद्द की जाती है और सरकार को फ्रेश नियुक्ति करने को कहा है.
ऐसी स्थिति में अब इस मामले पर सुनवाई नहीं की जा सकती है. इसलिए अदालत ने याचिका को निष्पादित कर दिया. बता दें कि कविता कुमारी सोए, मनीषा कुमारी एवं अन्य हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति में अंतिम चयन होने के बावजूद भी नियुक्ति नहीं किए जाने के कारण हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि चुकी इस मामले में फाइनल आदेश आ चुका है इसलिए मामले पर सुनवाई नहीं की जा सकती है, याचिका को निष्पादित कर दिया.