रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश हरिशचंद्र मिश्रा और न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में नक्सली बुरदी नारायण की अपील याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और एनआईए के अधिवक्ता आपने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.
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सुनवाई के दौरान एनआईए की ओर से बताया गया कि जवाब तैयार कर लिया गया है, लेकिन कोविड-19 के कारण उसे समय से दायर नहीं किया जा सका. जिस पर अदालत ने उन्हें फिर से जवाब पेश करने का समय देते हुए मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 23 सितंबर की तारीख निर्धारित की है.
बता दें कि नक्सली बुरदी नारायण को लाखों रुपैया और सोना के साथ गिरफ्तार किया गया था. उसी मामले में एनआईए ने उन्हें आरोपी बनाया है, उन्होंने हाई कोर्ट में अपील याचिका दायर की है. उसी अपील याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले में एनआईए को जवाब देने के लिए समय देते हुए विस्तृत सुनवाई के लिए 23 सितंबर की तारीख निर्धारित की है.