ETV Bharat / state

बाबूलाल मरांडी दलबदल मामलाः HC में 19 जनवरी को होगी अगली सुनवाई - दलबदल मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई

hearing in defection case in jharkhand high court
दलबदल मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई
author img

By

Published : Jan 14, 2021, 4:45 PM IST

Updated : Jan 14, 2021, 5:50 PM IST

16:28 January 14

बाबूलाल मरांडी दलबदल मामलाः HC में 19 जनवरी को होगी अगली सुनवाई

रांचीः दलबदल मामले में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में अग्रसर सुनवाई हो या नहीं इस बिंदु पर 19 जनवरी को सुनवाई होगी.

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य नयायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मामले पर सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में आगे सुनवाई हो या नहीं इस पर निर्णय के लिए 19 तारीख की तिथि निर्धारित की है अब 19 तारीख को यह देखा जाएगा इस बिंदु पर आगे सुनवाई हो या नहीं.

सुनवाई के दौरान विधानसभा अध्यक्ष की ओर से अदालत को लिखित शपथ पत्र देकर बताया गया कि स्वत: संज्ञान से जो नोटिस दिया गया है उस मामले में किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी. वहीं बाबूलाल मरांडी के अधिवक्ता का कहना था कि जब एक बार किसी नियम को चुनौती दी जाती है तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता है. इसलिए इस मामले में अदालत को अपना निर्णय देना चाहिए.

16:28 January 14

बाबूलाल मरांडी दलबदल मामलाः HC में 19 जनवरी को होगी अगली सुनवाई

रांचीः दलबदल मामले में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में अग्रसर सुनवाई हो या नहीं इस बिंदु पर 19 जनवरी को सुनवाई होगी.

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य नयायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मामले पर सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में आगे सुनवाई हो या नहीं इस पर निर्णय के लिए 19 तारीख की तिथि निर्धारित की है अब 19 तारीख को यह देखा जाएगा इस बिंदु पर आगे सुनवाई हो या नहीं.

सुनवाई के दौरान विधानसभा अध्यक्ष की ओर से अदालत को लिखित शपथ पत्र देकर बताया गया कि स्वत: संज्ञान से जो नोटिस दिया गया है उस मामले में किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी. वहीं बाबूलाल मरांडी के अधिवक्ता का कहना था कि जब एक बार किसी नियम को चुनौती दी जाती है तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता है. इसलिए इस मामले में अदालत को अपना निर्णय देना चाहिए.

Last Updated : Jan 14, 2021, 5:50 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.