रांची: रिम्स में CT-SCAN मशीन सहित अन्य मेडिकल उपकरण खरीद के बिंदु पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. रिम्स प्रशासन और सरकार की ओर से सीटी स्कैन (CT-SCAN) मशीन की खरीद में हो रही लेट-लतीफी पर झारखंड हाई कोर्ट ने सख्त नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि लोगों की जान जा रही है और सरकार-रिम्स प्रशासन बैठक पर बैठक ही करते जा रहे हैं. ऐसे में लगता है कि राज्य सरकार और रिम्स प्रशासन चिकित्सा उपकरणों की खरीद पर गंभीर नहीं है. उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया कि हर हाल में CT-SCAN मशीन शीघ्र खरीद कर रिम्स में लगवाएं. अदालत ने रिम्स प्रशासन को यह आदेश दिया कि मशीन आते ही उसे इंस्टॉल करने के लिए सारी व्यवस्था पूर्व में ही कर लें और सीटी स्कैन मशीन खरीद में आ रही कठिनाई को शीघ्र दूर करें.
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झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में राजधानी रांची के रेफरल अस्पताल में से एक रिम्स में अनिवार्य मेडिकल उपकरण में से एक सीटी स्कैन (CT-SCAN) मशीन की खरीद के बिंदु पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. राज्य सरकार के जवाब पर अदालत ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के उपकरण नहीं होने के कारण कई मरीजों की जान चली जाती है और सरकार और रिम्स आपस में बैठक ही करते जा रहे हैं, इससे क्या होगा?
CT-SCAN मशीन आने से पहले इंस्टॉल करने की करें व्यवस्था
रिम्स के लिए सीटी स्कैन (CT-SCAN) मशीन खरीद में जो कठिनाई आ रही है उसे शीघ्र दूर करें. जिस पर सरकार और रिम्स की ओर से अदालत को जानकारी दी गई कि मशीन खरीद के लिए सारी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गईं हैं, कुछ जो कठिनाई आ रही है उसे भी शीघ्र दूर कर लिया जाएगा. इस पर अदालत ने कहा कि मशीन आने से पूर्व ही उन्हें इंस्टॉल करने की भी सारी व्यवस्था कर ली जाए. साथ ही अदालत ने उन्हें 1 सप्ताह में प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करने को कहा है.
CT-SCAN मशीन खरीदः कठिनाइयों को दूर करने का आदेश
बता दें कि पूर्व में झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स में सीटी स्कैन CT-SCAN मशीन खरीद के बिंदु पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और रिम्स प्रशासन को शीघ्र मशीन खरीदने का निर्देश दिया था. इसके बाद सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए और खरीद प्रक्रिया आगे बढ़ी लेकिन अभी तक मशीन खरीद नहीं हो सकी है. मशीन खरीद में हो रही देरी पर अदालत ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है और सरकार को CT-SCAN मशीन खरीद में आ रही कठिनाई को दूर करने का निर्देश दिया है. साथ ही कोर्ट को इससे अवगत कराने का भी निर्देश दिया है.