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शिक्षक नियुक्ति मामले में हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, जज ने पूछा- अब तक कितने अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई - शिक्षक नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन प्रसाद की अदालत में बुधवार को शिक्षक नियुक्ति मामले में याचिका पर सुनवाई हुई. जज ने जेएसएससी और राज्य सरकार से पूछा कि अब तक कितने अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है.

Hearing in high court in teacher appointment case
शिक्षक नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई
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Published : Mar 17, 2021, 10:22 PM IST

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन प्रसाद की अदालत में बुधवार को शिक्षक नियुक्ति मामले में याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने जेएसएससी और राज्य सरकार से जवाब मांगा है. अदालत ने पूछा कि शिक्षक नियुक्ति में कितने अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए अनुशंसा भेजी गई है और कितने अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो चुकी है. मामले में अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी. शुभ प्रभात सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है.

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सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि वर्ष 2017 में जेएसएससी की ओर से स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था. लेकिन, अनुशंसा के बाद भी कई पद रिक्त हैं. इसलिए इन पर नियुक्ति की जानी है. इस पर जेएसएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल व प्रिंस कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि नियुक्ति की अनुशंसा सरकार को भेज दी गई है. इसके बाद अदालत ने जेएसएससी और सरकार से जवाब मांगा है.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन प्रसाद की अदालत में बुधवार को शिक्षक नियुक्ति मामले में याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने जेएसएससी और राज्य सरकार से जवाब मांगा है. अदालत ने पूछा कि शिक्षक नियुक्ति में कितने अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए अनुशंसा भेजी गई है और कितने अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो चुकी है. मामले में अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी. शुभ प्रभात सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है.

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सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि वर्ष 2017 में जेएसएससी की ओर से स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था. लेकिन, अनुशंसा के बाद भी कई पद रिक्त हैं. इसलिए इन पर नियुक्ति की जानी है. इस पर जेएसएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल व प्रिंस कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि नियुक्ति की अनुशंसा सरकार को भेज दी गई है. इसके बाद अदालत ने जेएसएससी और सरकार से जवाब मांगा है.

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