रांची: आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपी पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने सीबीआई को जवाब सौंपने का आदेश दिया है.
न्यायाधीश अनंत विजय सिंह की अदालत में सुनवाई हुई, इस दौरान अदालत ने पूर्व मंत्री से संबंधित सभी याचिकाओं को एक साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है, साथ ही उन्होंने सीबीआई को भी अपना जवाब सौंपने का आदेश दिया है.
बता दें कि साल 2004 से 2009 तक झारखंड सरकार में मंत्री रहने के दौरान बंधु तिर्की पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा है. उसी आरोप में सीबीआई की निचली अदालत ने मामले में संज्ञान लिया था, जिसके खिलाफ पूर्व मंत्री ने डिसचार्ज पिटिशन निचली अदालत में दायर किया था.
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निचली अदालत ने उनके डिसचार्ज पिटिशन को खारिज कर दिया था. पिटीशन खारिज होने के विरोध में उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था, उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान गुरुवार को अदालत ने उनसे संबंधित सभी याचिकाओं को एक साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है.