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पूर्व मंत्री बंधु तिर्की मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने सीबीआई को जवाब सौंपने का दिया आदेश - आरोपी पूर्व मंत्री बंधु तिर्की

आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने पूर्व मंत्री से संबंधित सभी याचिकाओं को एक साथ सूचीबद्ध कर सीबीआई को भी अपना जवाब सौंपने का आदेश दिया है.

पूर्व मंत्री बंधु तिर्की मामले में झारखंड हाई कोर्ट में हुई सुनवाई
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Published : Aug 22, 2019, 11:34 PM IST

रांची: आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपी पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने सीबीआई को जवाब सौंपने का आदेश दिया है.

देखें पूरी खबर

न्यायाधीश अनंत विजय सिंह की अदालत में सुनवाई हुई, इस दौरान अदालत ने पूर्व मंत्री से संबंधित सभी याचिकाओं को एक साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है, साथ ही उन्होंने सीबीआई को भी अपना जवाब सौंपने का आदेश दिया है.

बता दें कि साल 2004 से 2009 तक झारखंड सरकार में मंत्री रहने के दौरान बंधु तिर्की पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा है. उसी आरोप में सीबीआई की निचली अदालत ने मामले में संज्ञान लिया था, जिसके खिलाफ पूर्व मंत्री ने डिसचार्ज पिटिशन निचली अदालत में दायर किया था.

ये भी पढ़ें-INX मीडिया डील: पी. चिदंबरम को 26 अगस्त तक की CBI हिरासत

निचली अदालत ने उनके डिसचार्ज पिटिशन को खारिज कर दिया था. पिटीशन खारिज होने के विरोध में उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था, उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान गुरुवार को अदालत ने उनसे संबंधित सभी याचिकाओं को एक साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है.

रांची: आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपी पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने सीबीआई को जवाब सौंपने का आदेश दिया है.

देखें पूरी खबर

न्यायाधीश अनंत विजय सिंह की अदालत में सुनवाई हुई, इस दौरान अदालत ने पूर्व मंत्री से संबंधित सभी याचिकाओं को एक साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है, साथ ही उन्होंने सीबीआई को भी अपना जवाब सौंपने का आदेश दिया है.

बता दें कि साल 2004 से 2009 तक झारखंड सरकार में मंत्री रहने के दौरान बंधु तिर्की पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा है. उसी आरोप में सीबीआई की निचली अदालत ने मामले में संज्ञान लिया था, जिसके खिलाफ पूर्व मंत्री ने डिसचार्ज पिटिशन निचली अदालत में दायर किया था.

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निचली अदालत ने उनके डिसचार्ज पिटिशन को खारिज कर दिया था. पिटीशन खारिज होने के विरोध में उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था, उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान गुरुवार को अदालत ने उनसे संबंधित सभी याचिकाओं को एक साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है.

Intro:रांची

आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपी पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई न्यायाधीश अनंत विजय सिंह की अदालत में सुनवाई के दौरान अदालत ने पूर्व मंत्री से संबंधित सभी याचिकाओं को एक साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया साथ ही उन्होंने सीबीआई को भी अपना जवाब सौंपने का आदेश दिया है Body:बता दें कि वर्ष 2004 से वर्ष 2009 तक झारखंड सरकार में मंत्री रहने के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया है उसी आरोप में सीबीआई की निचली अदालत ने मामले में संज्ञान लिया था जिसके खिलाफ पूर्व मंत्री ने डिसचार्ज पिटिशन निचली अदालत में मैं दायर किया था निचली अदालत ने उनके डिसचार्ज पिटिशन को खारिज कर दिया था निचली अदालत द्वारा डिस्चार्ज पिटीशन खारिज किए जाने के विरोध में उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान आज अदालत ने उनसे संबंधित सभी याचिकाओं को एक साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है
Conclusion:
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