रांची: झारखंड में कोविड-19 के संक्रमण पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया है. रिकवरी रेट में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है और संक्रमण के नए मामलों में भी कमी आई है. इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने कई सेक्टर में शर्तों के साथ छूट देने का फैसला लिया है. झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की तरफ से सभी जिला प्रशासन और विभागों के लिए निर्देश जारी किया गया है. झारखंड में 1 नवंबर से बार और जिम खोले जा सकेंगे, साथ ही 8 नवंबर से अंतर्राज्यीय बस सेवा भी शुरू हो जाएगी. बोर्ड एग्जाम का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए छात्र अपने अभिभावकों की अनुमति के साथ स्कूल जा सकेंगे. हालांकि झारखंड में अभी भी सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्कूल, कॉलेज और तमाम कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे.
क्या खुलेगा और कब खुलेगा
1 नवंबर से जिम खोलने की अनुमति दे दी गई है. इसके लिए 3 अगस्त को जारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के गाइडलाइन का पालन करना होगा.
1 नवंबर से बार खोलने की अनुमति दे दी गई है. इस दौरान 4 जून को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा.
8 नवंबर से अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू करने के अनुमति दे दी गई है. इससे जुड़ा गाइडलाइन परिवहन एवं नागरिक उड्डयन विभाग की तरफ से जल्द जारी होगा.
रजिस्ट्रेशन कराने स्कूल जा सकेंगे छात्र
अभिभावकों की अनुमति लेकर बोर्ड एग्जाम के रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में छात्र अपने स्कूल जा सकेंगे. यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी, लेकिन अगर कोई छात्र या स्कूल का कर्मचारी किसे कंटेनमेंट जोन में रह रहा हो उसे किसी भी हालत में स्कूल आने की छूट नहीं होगी. अगर पूर्व में किसी स्कूल का इस्तेमाल क्वॉरेंटाइन सेंटर के रूप में हुआ हो उसे सेनेटाइजेशन समेत स्वच्छता के तमाम निर्देशों का पालन करने के बाद ही खोला जा सकेगा. दूसरे राज्य से झारखंड आने पर 14 दिन के क्वॉरेंटाइन की बाध्यता खत्म कर दी गई है. अगर किसी को कोई लक्षण दिखता है तो उसे खुद 14 दिन के लिए होम क्वॉरेंटाइन में रहना होगा.
क्या है गाइडलाइन
1 नवंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी बंद हॉल में उसकी क्षमता का 50% इस्तेमाल हो सकेगा, लेकिन 200 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं रहेंगे.
1 नवंबर से खुले मैदान में अधिकतम 200 लोगों के जुटान की सीमा को मैदान की क्षमता के हिसाब से तय किया जा सकेगा.
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झारखंड में क्या-क्या बंद रहेगा
अब वैसी हर आर्थिक गतिविधि की छूट होगी जिन पर विशेष रूप से प्रतिबंध नहीं लगाया गया है. हालांकि झारखंड में अभी भी जुलूस, मेला, एग्जीबिशन और स्पोर्ट्स इवेंट के दौरान दर्शकों के जुटान पर रोक लागू रहेगी.