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राज्य में बस परिवहन की मिली इजाजत, इन शर्तों के साथ चलेंगी बसें - झारखंड में बस परिवहन की मिली इजाजत

झारखंड सरकार ने राज्य में कुछ शर्तों के सात बस परिचालन की अनुमति दे दी है. शर्तों के अनुसार ड्राइवर और कंडक्टर को फेस मास्क के साथ फेस शिल्ड पहनना अनिवार्य होगा. बस में प्रवेश से पहले सभी की थर्मल स्कैनर से तापमान की जांच की जाएगी.

bus transportation to begin in jharkhand
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Published : Aug 29, 2020, 6:53 PM IST

रांची: राज्य सरकार ने प्रदेश के अंदर बस के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन शुरू करने की अनुमति दे दी है. इस बाबत शनिवार को बाकायदा एक गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें बस मालिकों को फॉलो करना होगा. गाइड लाइन के अनुसार किसी भी कोविड पॉजिटिव को बस यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. वहीं, दूसरी तरफ जिन लोगों ने को भी टेस्ट का सैंपल दिया है और उनकी टेस्ट रिपोर्ट नहीं आई है. उन्हें भी यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी. बस परिवहन के लिए बकायदा परमिट हासिल कर गाड़ी चलानी होगी.

ड्राइवर और कंडक्टर को पहनना होगा फेस शील्ड
ड्राइवर और कंडक्टर को फेस मास्क के साथ फेस शिल्ड पहनना अनिवार्य होगा. बस में प्रवेश से पहले सभी की थर्मल स्कैनर से तापमान की जांच की जाएगी और जिनका तापमान सामान्य से अधिक होगा उन्हें यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी.

ये भी पढ़ें- झारखंडः कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन, बस, होटल सेवा बहाल और भी कई छूट

क्षमता से आधी सवारी ले जा सकेंगे बस मालिक

गाइड लाइन के अनुसार बसों में होने वाली अधिकतम स्वीट से आधी संख्या के सवारी ही एक बार में बस में यात्रा कर सकते हैं. इसके अलावा यात्रा के दौरान चालक और यात्रियों द्वारा धूम्रपान, पान, गुटखा और खैनी खाना प्रतिबंधित होगा, साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर भी थूकना भी प्रतिबंधित होगा. वहीं 65 साल से ऊपर उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं और रोग ग्रस्त लोगों को भी यात्रा न करने की सलाह दी गई है.

यात्रियों का रखना होगा डिटेल

इसके अलावा बस के चालक को यात्रा कर रहे यात्री की सूचना का डिटेल रखना होगा तथा कांटेक्ट ट्रेसिंग के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा. ड्राइवर के केबिन में यात्रियों का प्रवेश नहीं होगा और ना ही कोई यात्री उस केबिन में बैठेंगे. ड्राइवर का केबिन नहीं रहने पर प्लास्टिक के पर्दे लगाने होंगे. कंटेनमेंट जोन में स्थानीय जिला प्रशासन के निर्देशों के अनुरूप कार्य करना होगा. इन क्षेत्रों में वाहनों को रोकना खाना-पीना और अन्य क्रियाओं के साथ घूमना फिरना प्रतिबंधित रहेगा.

रांची: राज्य सरकार ने प्रदेश के अंदर बस के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन शुरू करने की अनुमति दे दी है. इस बाबत शनिवार को बाकायदा एक गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें बस मालिकों को फॉलो करना होगा. गाइड लाइन के अनुसार किसी भी कोविड पॉजिटिव को बस यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. वहीं, दूसरी तरफ जिन लोगों ने को भी टेस्ट का सैंपल दिया है और उनकी टेस्ट रिपोर्ट नहीं आई है. उन्हें भी यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी. बस परिवहन के लिए बकायदा परमिट हासिल कर गाड़ी चलानी होगी.

ड्राइवर और कंडक्टर को पहनना होगा फेस शील्ड
ड्राइवर और कंडक्टर को फेस मास्क के साथ फेस शिल्ड पहनना अनिवार्य होगा. बस में प्रवेश से पहले सभी की थर्मल स्कैनर से तापमान की जांच की जाएगी और जिनका तापमान सामान्य से अधिक होगा उन्हें यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी.

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क्षमता से आधी सवारी ले जा सकेंगे बस मालिक

गाइड लाइन के अनुसार बसों में होने वाली अधिकतम स्वीट से आधी संख्या के सवारी ही एक बार में बस में यात्रा कर सकते हैं. इसके अलावा यात्रा के दौरान चालक और यात्रियों द्वारा धूम्रपान, पान, गुटखा और खैनी खाना प्रतिबंधित होगा, साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर भी थूकना भी प्रतिबंधित होगा. वहीं 65 साल से ऊपर उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं और रोग ग्रस्त लोगों को भी यात्रा न करने की सलाह दी गई है.

यात्रियों का रखना होगा डिटेल

इसके अलावा बस के चालक को यात्रा कर रहे यात्री की सूचना का डिटेल रखना होगा तथा कांटेक्ट ट्रेसिंग के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा. ड्राइवर के केबिन में यात्रियों का प्रवेश नहीं होगा और ना ही कोई यात्री उस केबिन में बैठेंगे. ड्राइवर का केबिन नहीं रहने पर प्लास्टिक के पर्दे लगाने होंगे. कंटेनमेंट जोन में स्थानीय जिला प्रशासन के निर्देशों के अनुरूप कार्य करना होगा. इन क्षेत्रों में वाहनों को रोकना खाना-पीना और अन्य क्रियाओं के साथ घूमना फिरना प्रतिबंधित रहेगा.

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