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सरकारी स्कूलों के 9वीं से 12वीं तक के छात्राओं को मिलेंगे 1550 रुपये, विभाग ने योजना किया तैयार

झारखंड में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्राओं को किताबें खरीदने की राशि डीबीटी के माध्यम से बैंक के खाते में मुहैया कराई जाएगी. आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को भी सरकार की ओर से मदद दी जाएगी. प्रति छात्रा स्कूल ड्रेस के लिए 600 रुपये, किताब के लिए 750 और कॉपी के लिए 200 यानी कुल 1550 रुपये दिए जाएंगे.

Girls from 9th to 12th of government schools will get 1550 rupees in jharkhand
छात्राओं को सरकारी मदद
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Published : Feb 9, 2021, 7:16 PM IST

रांची: स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग की ओर से कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्राओं को किताबें खरीदने की राशि डीबीटी के माध्यम से बैंक के खाते में मुहैया कराई जाएगी. इसे लेकर सरकार ने प्लान तैयार किया है. आर्थिक रूप से भी ऐसे विद्यार्थियों की मदद की जाएगी. विभाग ने सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए विभिन्न मद में 54 करोड़ रुपये जारी किए हैं.



झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से मिली जानकारी के अनुसार विभाग के ओर से सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए किताब, कॉपी और स्कूल ड्रेस के मद में 54 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. जल्द ही यह राशि परिषद को मुहैया कराई जाएगी. इसके तहत प्रति छात्रा स्कूल ड्रेस के लिए 600 रुपये, किताब के लिए 750 और कॉपी के लिए 200 यानी कुल 1550 रुपये दिए जाएंगे. जानकारी यह भी मिल रही है कि नौवीं से बारहवीं तक के छात्राओं को सरकार आर्थिक रूप से से मदद करेगी. डीबीडी के माध्यम से विद्यार्थियों के खाते में पैसे दिए जाएंगे. माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल से पूरी जानकारी मांगी है. लाभुक छात्राओं का डाटा मांगा गया है. इन छात्राओं के बैंक खाते में सीधे रुपए भेजे जाएंगे, ताकि कोई गोलमाल ना हो सके.

इसे भी पढे़ं: RU में 29 हजार विद्यार्थियों को डिग्री लेने का रास्ता होगा साफ, दीक्षांत समारोह की चल रही है तैयारी


नई नियमावली के तहत जारी विज्ञापन में कई नई बातें
जेपीएससी के ओर से जारी सातवीं से लेकर 10वीं तक की परीक्षा के विज्ञापन में इस बार ऐसे भी कई नियम और शर्ते हैं, जो साल 2016 के विज्ञापन में नहीं था. जेपीएससी की यह परीक्षाएं संशोधित नियुक्ति नियमावली के तहत आयोजित की जा रही है और इस नई नियमावली के तहत जारी विज्ञापन में भी कई नई बातें लिखी गई है. एक खास विज्ञापन में नोटिस जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि इस बार होने जा रही संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में वैसे उम्मीदवार नियुक्ति के योग्य नहीं होंगे, जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी या पति होंगे. वहीं इस नियमावली के तहत नए आवेदन में यह भी शर्त है कि अन्य राज्य से झारखंड राज्य में विवाह के आधार पर आई महिला आवेदक को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा.

रांची: स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग की ओर से कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्राओं को किताबें खरीदने की राशि डीबीटी के माध्यम से बैंक के खाते में मुहैया कराई जाएगी. इसे लेकर सरकार ने प्लान तैयार किया है. आर्थिक रूप से भी ऐसे विद्यार्थियों की मदद की जाएगी. विभाग ने सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए विभिन्न मद में 54 करोड़ रुपये जारी किए हैं.



झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से मिली जानकारी के अनुसार विभाग के ओर से सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए किताब, कॉपी और स्कूल ड्रेस के मद में 54 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. जल्द ही यह राशि परिषद को मुहैया कराई जाएगी. इसके तहत प्रति छात्रा स्कूल ड्रेस के लिए 600 रुपये, किताब के लिए 750 और कॉपी के लिए 200 यानी कुल 1550 रुपये दिए जाएंगे. जानकारी यह भी मिल रही है कि नौवीं से बारहवीं तक के छात्राओं को सरकार आर्थिक रूप से से मदद करेगी. डीबीडी के माध्यम से विद्यार्थियों के खाते में पैसे दिए जाएंगे. माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल से पूरी जानकारी मांगी है. लाभुक छात्राओं का डाटा मांगा गया है. इन छात्राओं के बैंक खाते में सीधे रुपए भेजे जाएंगे, ताकि कोई गोलमाल ना हो सके.

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नई नियमावली के तहत जारी विज्ञापन में कई नई बातें
जेपीएससी के ओर से जारी सातवीं से लेकर 10वीं तक की परीक्षा के विज्ञापन में इस बार ऐसे भी कई नियम और शर्ते हैं, जो साल 2016 के विज्ञापन में नहीं था. जेपीएससी की यह परीक्षाएं संशोधित नियुक्ति नियमावली के तहत आयोजित की जा रही है और इस नई नियमावली के तहत जारी विज्ञापन में भी कई नई बातें लिखी गई है. एक खास विज्ञापन में नोटिस जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि इस बार होने जा रही संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में वैसे उम्मीदवार नियुक्ति के योग्य नहीं होंगे, जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी या पति होंगे. वहीं इस नियमावली के तहत नए आवेदन में यह भी शर्त है कि अन्य राज्य से झारखंड राज्य में विवाह के आधार पर आई महिला आवेदक को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा.

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