रांचीः झारखंड में 21 दिसंबर यानी अगले सोमवार से सभी स्कूलों में दसवीं से आगे की कक्षाओं के संचालन की छूट दे दी गई है. गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से इस बाबत गाइडलाइन जारी कर दिया गया है. लेकिन इसके लिए अभिभावकों की अनुमति अनिवार्य होगी. इस दौरान स्कूलों को ऑनलाइन क्लास की भी सुविधा सुनिश्चित करानी होगी. यह व्यवस्था कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों पर लागू होगी. अभिभावकों की अनुमति लेकर छात्र रजिस्ट्रेशन के लिए स्कूल जा सकेंगे.
खुलेंगे कॉलेज और स्कूल
यूजीसी के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए 21 दिसंबर से सभी मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज में भी पढ़ाई शुरू करने का निर्देश दे दिया गया है. इसके अलावा श्री कृष्ण लोक सेवा संस्थान, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल और झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी में भी क्लास शुरू किए जा सकेंगे. इसके लिए केंद्र सरकार के DOPT के गाइडलाइन का पालन करना होगा. झारखंड में फिल्मों की शूटिंग की भी छूट दे दी गई है लेकिन शूटिंग के दौरान दर्शकों के जुटान पर रोक रहेगी. गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि धार्मिक स्थलों में हॉल के भीतर की क्षमता की तुलना में 50% या अधिकतम 200 लोग जमा हो सकेंगे. 21 दिसंबर से अब खुले मैदान में आयोजन होने पर 300 लोगों के जमा होने की छूट होगी.
अगले आदेश तक बंद रहेंगे ये संस्थान
झारखंड में अगले आदेश तक मेला, एग्जीबिशन, स्पोर्ट्स इवेंट्स पर रोक जारी रहेगी. इसके अलावा कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे.