रांची: सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने अमित महतो को जमानत दे दी है. पूर्व विधायक अमित महतो 27 जून 2023 से जेल में हैं. उनके ऊपर सोनहातु के तत्कालीन सीओ आलोक कुमार के साथ गाली-गलौज करने और दुर्व्यवहार करने का आरोप है.
अमित महतो को सिविल कोर्ट ने सुनाई थी दो साल की सजाः सोनहातु के तत्कालीन सीओ से गाली-गलौज करने और दुर्व्यवहार करने के मामले को लेकर पूर्व विधायक अमित मेहता को दो साल की सजा सुनाई गई थी. जिसके बाद उनकी विधायकी भी चली गई थी. रांची सिविल कोर्ट के द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद पूर्व विधायक अमित महतो ने उच्च न्यायालय में गुहार लगाई थी. जिसपर उच्च न्यायालय ने उनकी सजा को कम करते हुए एक साल कर दिया था. अमित महतो के वकील सुनील कुमार महतो ने बताया कि हाई कोर्ट में जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की अदालत ने अमित महतो की सजा को कम कर दिया था और उनकी सजा एक साल कर दी थी.
सुप्रीम कोर्ट से मिला पूर्व विधायक को बेलः इसके बाद पूर्व विधायक अमित महतो ने सुप्रीम कोर्ट में भी गुहार लगाई थी. अदालत में पूर्व विधायक अमित कुमार का पक्ष रखते हुए सीनियर एडवोकेट संजीव कुमार ने कहा कि उनके मुवक्किल अमित महतो पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं. जनता के हित के लिए उन्होंने तत्कालीन सीओ आलोक कुमार को फटकार लगाई थी, ना कि उनके साथ किसी तरह की बदतमीजी की गई थी. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में पूर्व विधायक अमित कुमार महतो के वकील की दलील सुनने के बाद बेल की अनुमति दे दी है और राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने पूरे मामले पर जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा है.
वर्ष 2015 में अमित महतो ने आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को हराया थाः बता दें कि वर्ष 2015 में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो जैसे दिग्गज नेता को हराकर अमित महतो विधायक बने थे. उनकी विधायकी जाने के बाद भाजपा ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया था. गौरतलब है कि पूर्व विधायक अमित महतो अगले दो-तीन दिन में जेल से बाहर आ जाएंगे. वह पिछले पांच महीने से रांची के होटवार जेल में बंद हैं.