रांची: आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का को सजा सुनाई गयी है. पूर्व मंत्री को ईडी के विशेष जज एके मिश्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये 7 साल की सजा सुनायी, साथ ही दो करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की राशि न देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
20 करोड़ 31 लाख रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
पूर्व मंत्री एनोस एक्का पर लगभग 20 करोड़ 21 लाख रूपये मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था. 21 मार्च 2020 को अदालत ने पूर्व मंत्री एनोस एक्का को दोषी करार दिया था. अक्टूबर 2009 में एनोस एक्का के खिलाफ ईडी ने प्राथमिकी दर्ज की थी. इस मामले में ईडी ने 57 गवाहों का बयान दर्ज कराया था. जबकि एनोस एक्का ने अपने पक्ष में 70 गवाहों को पेश किया था.
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हाइ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे एनोस
मामले में जानकारी देते हुए एनोस एक्का के अधिवक्ता पल्लव कुमार ने बताया कि वो कोर्ट के फैसले का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन मामले को लेकर हाईकोर्ट में अपील दायर की जाएगी.