रांचीः पूर्व मंत्री एनोस एक्का की ओर से ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में दायर हिनू स्थित आवास से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत में ईडी ने लिखित जवाब दिया, जिस पर अदालत में बहस जारी है. याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में याचिका दायर में बताया गया है कि उनके हिनू स्थित आवास को ईडी ने अटैच कर दिया है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि वह आवास एनोस के नाम से नहीं बल्कि उनकी पत्नी मेनन एक्का के नाम से है. ईडी ने गलत तरीके से आवास को जब्त कर उसमें अपना कार्यालय खोल दिया है.
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इससे पहले याचिकाकर्ता पूर्व मंत्री एनोस एक्का द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने ईडी को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था, जिस पर बुधवार को ईडी ने अपना लिखित जवाब दिया है, जिस पर बहस जारी है. इस मामले पर अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी.
मनी लॉन्ड्रिंग केस में एनोस एक्का को मिल चुकी है सजा
बता दें कि ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व मंत्री एनोस एक्का को सात साल की सजा मिल चुकी है. वहीं उन पर दो करोड़ का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है. जुर्माना नहीं अदा करने पर एक साल के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने एनोस एक्का के हिनू स्थित मकान समेत कई संपत्तियों को जब्त कर लिया था. पूर्व मंत्री एनोस एक्का जुलाई 2018 से बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में बंद हैं. हालांकि गत वर्ष ही उन्हें एक महीने की पैरोल मिली थी और उसके बाद फिर जेल भेज दिए गए.