रांची: ईडी मामले में आरोपी झारखंड सरकार के पूर्व स्वास्थ्य सचिव डॉ प्रदीप कुमार को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने डॉ प्रदीप कुमार, उनके भाई राजेंद्र कुमार और सहयोगी श्यामल चक्रवर्ती को जमानत दे दी है. वे लोग वर्तमान में ईडी मामले में जेल में हैं.
जमानत की सुविधा उपलब्ध
झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश अनंत विजय सिंह की अदालत में शुक्रवार को सुनवाई हुई. इस दौरान दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपी झारखंड सरकार के पूर्व स्वास्थ्य सचिव डॉ प्रदीप कुमार, उनके भाई राजेंद्र कुमार और उनके सहयोगी श्यामल चक्रवर्ती को जमानत दी गई है. अदालत ने सभी आरोपियों को 5 हजार का जुर्माना जमा करने, अपना पासपोर्ट जमा करने और बुलाए जाने पर हाजिर होने की शर्त पर जमानत दी है, साथ ही उन्होंने ईडी के विशेष सर को भी 18 नवंबर तक चार्ज फ्रेम करने को कहा है.
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हाईकोर्ट में जमानत याचिका की गई थी दायर दायर
बता दें कि पूर्व स्वास्थ्य सचिव डॉ प्रदीप कुमार के पद पर रहते हुए उनके उपर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है, साथ ही ईडी ने उनलोगों पर ब्लैक मनी को वाइट मनी में बदलने का आरोप लगाया है. उसी मामले में पूर्व में सभी आरोपियों ने ईडी के विशेष न्यायालय में सरेंडर किया था, जहां से अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर जेल में भेज दिया था. पूर्व में अदालत से जमानत याचिका खारिज करने के बाद सभी आरोपियों की ओर से हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान सभी लोगों को बेल दी है.