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पूर्व स्वास्थ्य सचिव को झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत, आय से अधिक संपत्ति अर्जित मामले में थे आरोपी

झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश अनंत विजय सिंह की अदालत में शुक्रवार को सुनवाई हुई. वहीं, दोनों पक्षों को सुनने के बाद आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आरोपी झारखंड सरकार के पूर्व स्वास्थ्य सचिव डॉ प्रदीप कुमार, उनके भाई राजेंद्र कुमार और उनके सहयोगी श्यामल चक्रवर्ती को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है.

झारखंड हाईकोर्ट
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Published : Sep 14, 2019, 9:35 AM IST

रांची: ईडी मामले में आरोपी झारखंड सरकार के पूर्व स्वास्थ्य सचिव डॉ प्रदीप कुमार को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने डॉ प्रदीप कुमार, उनके भाई राजेंद्र कुमार और सहयोगी श्यामल चक्रवर्ती को जमानत दे दी है. वे लोग वर्तमान में ईडी मामले में जेल में हैं.

जमानत की सुविधा उपलब्ध

झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश अनंत विजय सिंह की अदालत में शुक्रवार को सुनवाई हुई. इस दौरान दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपी झारखंड सरकार के पूर्व स्वास्थ्य सचिव डॉ प्रदीप कुमार, उनके भाई राजेंद्र कुमार और उनके सहयोगी श्यामल चक्रवर्ती को जमानत दी गई है. अदालत ने सभी आरोपियों को 5 हजार का जुर्माना जमा करने, अपना पासपोर्ट जमा करने और बुलाए जाने पर हाजिर होने की शर्त पर जमानत दी है, साथ ही उन्होंने ईडी के विशेष सर को भी 18 नवंबर तक चार्ज फ्रेम करने को कहा है.

ये भी पढ़ें-बीजेपी के संपर्क में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अरुण उरांव! जेपीसीसी अध्यक्ष नहीं बनने का मलाल

हाईकोर्ट में जमानत याचिका की गई थी दायर दायर

बता दें कि पूर्व स्वास्थ्य सचिव डॉ प्रदीप कुमार के पद पर रहते हुए उनके उपर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है, साथ ही ईडी ने उनलोगों पर ब्लैक मनी को वाइट मनी में बदलने का आरोप लगाया है. उसी मामले में पूर्व में सभी आरोपियों ने ईडी के विशेष न्यायालय में सरेंडर किया था, जहां से अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर जेल में भेज दिया था. पूर्व में अदालत से जमानत याचिका खारिज करने के बाद सभी आरोपियों की ओर से हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान सभी लोगों को बेल दी है.

रांची: ईडी मामले में आरोपी झारखंड सरकार के पूर्व स्वास्थ्य सचिव डॉ प्रदीप कुमार को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने डॉ प्रदीप कुमार, उनके भाई राजेंद्र कुमार और सहयोगी श्यामल चक्रवर्ती को जमानत दे दी है. वे लोग वर्तमान में ईडी मामले में जेल में हैं.

जमानत की सुविधा उपलब्ध

झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश अनंत विजय सिंह की अदालत में शुक्रवार को सुनवाई हुई. इस दौरान दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपी झारखंड सरकार के पूर्व स्वास्थ्य सचिव डॉ प्रदीप कुमार, उनके भाई राजेंद्र कुमार और उनके सहयोगी श्यामल चक्रवर्ती को जमानत दी गई है. अदालत ने सभी आरोपियों को 5 हजार का जुर्माना जमा करने, अपना पासपोर्ट जमा करने और बुलाए जाने पर हाजिर होने की शर्त पर जमानत दी है, साथ ही उन्होंने ईडी के विशेष सर को भी 18 नवंबर तक चार्ज फ्रेम करने को कहा है.

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हाईकोर्ट में जमानत याचिका की गई थी दायर दायर

बता दें कि पूर्व स्वास्थ्य सचिव डॉ प्रदीप कुमार के पद पर रहते हुए उनके उपर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है, साथ ही ईडी ने उनलोगों पर ब्लैक मनी को वाइट मनी में बदलने का आरोप लगाया है. उसी मामले में पूर्व में सभी आरोपियों ने ईडी के विशेष न्यायालय में सरेंडर किया था, जहां से अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर जेल में भेज दिया था. पूर्व में अदालत से जमानत याचिका खारिज करने के बाद सभी आरोपियों की ओर से हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान सभी लोगों को बेल दी है.

Intro:रांची

पूर्व स्वास्थ्य सचिव को झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत,
पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रदीप कुमार उनके भाई राजेंद्र कुमार और सहयोगी श्यामल चक्रवर्ती मिली जमानत

झारखंड सरकार के पूर्व स्वास्थ्य सचिव ईडी मामले में आरोपी डॉ प्रदीप कुमार को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है अदालत में प्रदीप कुमार उनके भाई राजेंद्र कुमार और सहयोगी श्यामल चक्रवर्ती को जेल की सुविधा दी है वे लोग वर्तमान में ईडी मामले में जेल में हैं झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश अनंत विजय सिंह की अदालत में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत झारखंड सरकार के पूर्व स्वास्थ्य सचिव आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपी प्रदीप कुमार उनके भाई राजेंद्र कुमार और उनके सहयोगी श्यामल चक्रवर्ती को जमानत की सुविधा उपलब्ध करा दी है अदालत ने सभी आरोपी को बतौर 5 हजार का जुर्माना जमा करने अपना पासपोर्ट जमा करने और बुलाए जाने पर हाजिर होने की शर्त पर उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराई है साथ ही उन्होंने ईडी के विशेष सर को भी 18 नवंबर तक चार्ज फ्रेम करने को कहा है
Body:बता दें कि पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रदीप कुमार के पद पर रहते हुए उनके ऊपर आय से अधिक 1.76 करो की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है साथ ही ईडी ने उन लोगों पर इस ब्लैक मनी को वाइट बनी में बदलने का आरोप लगाया है उसी मामले में पूर्व में सभी आरोपियों ने ईडी के विशेष न्यायालय में सरेंडर किया था वहां से अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर जेल में भेज दिया था वह अभी वर्तमान में जेल में हैं पूर्व में उनकी अदालत से जमानत याचिका खारिज करने के बाद सभी आरोपियों की ओर से हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान सभी लोगों को बेल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है
Conclusion:
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