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रांचीः बड़कागांव हिंसा मामले में सुनवाई, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी हैं आरोपी

प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी रांची सिविल कोर्ट में पेश हुए. योगेंद्र साव और विधायक निर्मला देवी पर हिंसा फैलाने का आरोप है. हिंसा के दौरान कई पुलिस अधिकारी घायल हुए थे.

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Published : Aug 2, 2019, 6:03 PM IST

रांची: हजारीबाग के बड़कागांव कांड से जुड़े मामले में सुनवाई हुई. पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव और पत्नी निर्मला देवी इसमें आरोपी हैं. मामले की सुनवाई अपर न्यायाधीश एसएस प्रसाद की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान अदालत में पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी निर्मला देवी कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए.

देखें पूरी खबर

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कोलकाता सी एफ एस एल(CFSL) के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर बी पी मिश्रा की गवाही हुई. उन्होंने हस्ताक्षर संबंधित कोर्ट को जानकारी दी. पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव और विधायक निर्मला देवी पर हिंसा फैलाने का आरोप है. हिंसा के दौरान एएसपी, सीईओ सहित कई पदाधिकारी बड़कागांव में इस हिंसक घटना में घायल हुए थे.

इसे भी पढ़ें:- गैंगेस्टर अनिल शर्मा जेल से चला रहा अपना 'सल्तनत', जेल से रच रहा हत्या की साजिश

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर किया था सरेंडर
बता दें कि पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रांची सिविल कोर्ट में सरेंडर किया था. जिसके बाद से वो पुलिस हिरासत में हैं. सुप्रीम कोर्ट की शर्तों के उल्लंघन के बाद पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया. वहीं, हजारीबाग कोर्ट में चल रहे सभी मामलों का हस्तांतरण रांची सिविल कोर्ट में कर दिया गया है. सुनवाई के बाद पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव को होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में भेज दिया गया.

रांची: हजारीबाग के बड़कागांव कांड से जुड़े मामले में सुनवाई हुई. पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव और पत्नी निर्मला देवी इसमें आरोपी हैं. मामले की सुनवाई अपर न्यायाधीश एसएस प्रसाद की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान अदालत में पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी निर्मला देवी कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए.

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सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कोलकाता सी एफ एस एल(CFSL) के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर बी पी मिश्रा की गवाही हुई. उन्होंने हस्ताक्षर संबंधित कोर्ट को जानकारी दी. पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव और विधायक निर्मला देवी पर हिंसा फैलाने का आरोप है. हिंसा के दौरान एएसपी, सीईओ सहित कई पदाधिकारी बड़कागांव में इस हिंसक घटना में घायल हुए थे.

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सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर किया था सरेंडर
बता दें कि पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रांची सिविल कोर्ट में सरेंडर किया था. जिसके बाद से वो पुलिस हिरासत में हैं. सुप्रीम कोर्ट की शर्तों के उल्लंघन के बाद पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया. वहीं, हजारीबाग कोर्ट में चल रहे सभी मामलों का हस्तांतरण रांची सिविल कोर्ट में कर दिया गया है. सुनवाई के बाद पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव को होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में भेज दिया गया.

Intro:रांची
बाइट--- परमानंद यादव अपर लोक अभियोजक

हजारीबाग-बड़कागांव कांड से जुड़े पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव और पत्नी निर्मला देवी के मामले पर रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई की गई. मामले की सुनवाई अपर न्यायाधीश एसएस प्रसाद की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान अदालत में पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव विधायक पत्नी निर्मला कोर्ट में सशरीर उपस्थित रहे.



Body:सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कोलकाता के सी एफ एस एल(CFSL) डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर बी पी मिश्रा की गवाही हुई उन्होंने हस्ताक्षर संबंधित कोर्ट को जानकारी दी पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव और विधायक निर्मला देवी ने हिंसा हिंसा फैलाने का आरोप है. हिंसा के दौरान एएसपी, सीईओ सहित कई पदाधिकारी बड़कागांव में इस हिंसक घटनाओं से घायल हुए थे. जिसके बाद उन अधिकारियों को बेहतर इलाज के लिए रांची के मेडिका में लाया गया था.


Conclusion:बता दें कि पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रांची सिविल कोर्ट में सरेंडर किया था. जिसके बाद से ही वो पुलिस हिरासत में हैं. सुप्रीम कोर्ट की शर्तों के उल्लंघन के बाद पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया. वहीं, हजारीबाग कोर्ट में चल रहे तमाम मामलों का हस्तांतरण रांची सिविल कोर्ट में कर दिया गया है. सुनवाई के बाद पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव को होटवार स्थित बिरसा केंद्रीय कारागार में भेज दिया गया.
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