रांची: हजारीबाग के बड़कागांव कांड से जुड़े मामले में सुनवाई हुई. पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव और पत्नी निर्मला देवी इसमें आरोपी हैं. मामले की सुनवाई अपर न्यायाधीश एसएस प्रसाद की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान अदालत में पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी निर्मला देवी कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए.
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कोलकाता सी एफ एस एल(CFSL) के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर बी पी मिश्रा की गवाही हुई. उन्होंने हस्ताक्षर संबंधित कोर्ट को जानकारी दी. पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव और विधायक निर्मला देवी पर हिंसा फैलाने का आरोप है. हिंसा के दौरान एएसपी, सीईओ सहित कई पदाधिकारी बड़कागांव में इस हिंसक घटना में घायल हुए थे.
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सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर किया था सरेंडर
बता दें कि पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रांची सिविल कोर्ट में सरेंडर किया था. जिसके बाद से वो पुलिस हिरासत में हैं. सुप्रीम कोर्ट की शर्तों के उल्लंघन के बाद पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया. वहीं, हजारीबाग कोर्ट में चल रहे सभी मामलों का हस्तांतरण रांची सिविल कोर्ट में कर दिया गया है. सुनवाई के बाद पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव को होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में भेज दिया गया.