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अब अपनी मर्जी से छुट्टी नहीं ले सकेंगे रिम्स के डॉक्टर और कर्मचारी, 18 दिन पहले देना होगा आवेदन

रांची के रिम्स में अब अपनी मर्जी से कर्मियों को छुट्टी लेने में मुश्किल होगी. क्योंकि रिम्स में छुट्टी लेने वालों को अब 18 दिन पहले ही आवेदन देने की बात कही गई है. इसकी जानकारी रिम्स के निदेशक डॉ. कामेश्वर प्रसाद ने दी है.

for taking leave rims doctors have to give application in ranchi
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Published : Feb 15, 2021, 11:12 AM IST

रांची: रिम्स में कार्यरत चिकित्सक, अधिकारी और कर्मचारियों को अब छुट्टी लेने में मुश्किल होगी. क्योंकि रिम्स में अब नई दिल्ली के एम्स के तर्ज पर लीव रूल लागू कर दिया गया है. जिसके तहत अब रिम्स में लीव रूल और लीव बुक का पालन किया जाएगा.

रिम्स के निदेशक डॉ. कामेश्वर प्रसाद ने इसको लेकर आदेश जारी करते हुए कहा है कि इमरजेंसी मेडिकल लीव को छोड़कर अन्य अवकाश के लिए अपने विभाग अध्यक्षों के पास 18 दिन पूर्व ही आवेदन देना होगा. फिर वह आवेदन निदेशक की तरफ से स्वीकृत किय जाएगा और स्वीकृति मिलने के बाद ही कोई भी चिकित्सक, पदाधिकारी और कर्मचारी अवकाश पर जा सकेंगे.

इसे भी पढ़ें-दो पत्नियों का पतिः दूसरी पत्नी के यौन शौषण की शिकायत पर शख्स का निकला वारंट, बचाव में आई पहली पत्नी


अवकाश किया जा सकता है रद्द
वहीं रिम्स निदेशक ने बताया कि नए नियम के तहत अवकाश स्वीकृति के बाद भी जनहित की जरूरतों को देखते हुए अवकाश को रद्द किया जा सकता है. नए नियमानुसार कोई भी चिकित्सक, अधिकारी और कर्मचारी बिना निदेशक के स्वीकृति के बगैर छुट्टी नहीं पा सकेंगे, जबकि पूर्व में विभागाध्यक्ष के अनुमति पर ही कर्मचारियों को छुट्टी प्रदान हो जाती थी.

रांची: रिम्स में कार्यरत चिकित्सक, अधिकारी और कर्मचारियों को अब छुट्टी लेने में मुश्किल होगी. क्योंकि रिम्स में अब नई दिल्ली के एम्स के तर्ज पर लीव रूल लागू कर दिया गया है. जिसके तहत अब रिम्स में लीव रूल और लीव बुक का पालन किया जाएगा.

रिम्स के निदेशक डॉ. कामेश्वर प्रसाद ने इसको लेकर आदेश जारी करते हुए कहा है कि इमरजेंसी मेडिकल लीव को छोड़कर अन्य अवकाश के लिए अपने विभाग अध्यक्षों के पास 18 दिन पूर्व ही आवेदन देना होगा. फिर वह आवेदन निदेशक की तरफ से स्वीकृत किय जाएगा और स्वीकृति मिलने के बाद ही कोई भी चिकित्सक, पदाधिकारी और कर्मचारी अवकाश पर जा सकेंगे.

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अवकाश किया जा सकता है रद्द
वहीं रिम्स निदेशक ने बताया कि नए नियम के तहत अवकाश स्वीकृति के बाद भी जनहित की जरूरतों को देखते हुए अवकाश को रद्द किया जा सकता है. नए नियमानुसार कोई भी चिकित्सक, अधिकारी और कर्मचारी बिना निदेशक के स्वीकृति के बगैर छुट्टी नहीं पा सकेंगे, जबकि पूर्व में विभागाध्यक्ष के अनुमति पर ही कर्मचारियों को छुट्टी प्रदान हो जाती थी.

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