रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में बहुचर्चित मनिहारी-साहिबगंज अंतरराज्यीय फेरी घाट के ऑक्शन के दौरान हुई गोलाबारी कांड (Firing Case During Auction Of Ferry Ghat) के आरोपी बच्चू यादव की जमानत याचिका पर बुधवार चार जनवरी को आंशिक सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी की ओर से कुछ बातें रखने का आग्रह किया गया. जिस पर अदालत ने प्रतिवादी नीरज यादव को कड़ी फटकार लगाई.
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मामले की विस्तृत सुनवाई एक सप्ताह बादः आदालत ने प्रतिवादी से कहा कि आप भी गैंग के मेंबर हैं, आप के खिलाफ भी केस हुआ है. जिसके बाद मामले में प्रतिवादी नीरज यादव की ओर से उनके अधिवक्ता ने वकालतनामा दाखिल करने के लिए कोर्ट से आग्रह किया. अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार किया. कोर्ट (Jharkhand High Court) ने मामले की सुनवाई एक सप्ताह बाद निर्धारित की है.
फेरी घाट सेटलमेंट के ऑक्शन के दौरान दो पक्षों में हुई थी गोलीबारीः बता दें कि साहिबगंज में फेरी घाट के सेटलमेंट को लेकर ऑक्शन चल रहा था. उसी दौरान प्रकाश यादव और बच्चू यादव के लोगों की ओर से आपस में गोलीबारी की घटना (Firing Case During Auction Of Ferry Ghat) हुई थी. दोनों की ओर से दो-दो प्राथमिकी साहिबगंज मुफस्सिल थाना में दर्ज करायी गई थी. जिसमें से एक मामले में साहिबगंज मुफस्सिल थाना कांड संख्या 28/2022 में बच्चू यादव को जमानत मिल चुकी है. वहीं एक मामले 29/2022 में उनकी जमानत याचिका निचली अदालत से खारिज हो गई थी. बच्चू यादव के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार ने पक्ष रखा.