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लॉकडाउन उल्लंघन मामले में 12 पर नामजद प्राथमिकी दर्ज, कोरोना संक्रमण को दे रहे थे बढ़ावा - Daawat-e-Iftar party organized in Ratu

रांची के रातू प्रखंड परिषर में गुरुवार को सद्भावना कमिटी रातू की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजिन किया गया था. आयोजकों पर रातू बीडीओ अविनाश कुमार पूर्णेंदु ने लॉकडाउन उल्लंघन कर इफ्तार पार्टी करने का आरोप लगाते हुए 12 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की है.

लॉकडाउन उल्लंघन मामले में 12 पर नामजद प्राथमिकी दर्ज
FIR registered on 12 in lockdown violation case in ranchi
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Published : May 15, 2020, 8:28 PM IST

रांची: कोराना वायरस से बचाव के लिए देशव्यापी लॉकडाउन जारी है. लोगों को घरों से न निकलने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सरकार और प्रशासन की ओर से लगातार अपील की जा रही है. बाबजूद इसके रांची के रातू प्रखंड परिसर में सद्भावनाकमिटि रातू की ओर से दावत-ए-इफ्तार पार्टी का आयोजन कर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई.

देखें पूरा वीडियो

सामाजिक दूरी का खुलम-खुला उल्लंघन

मौके पर पार्टी में आए लोगों ने सामूहिक रूप से कोरोना से बचाव के लिए इबादत किया है. इफ्तार पार्टी में सामूहिक रूप से बैठ कर रोजा खोला गया. इस दौरान सामाजिक दूरी का खुलम-खुला उल्लंघन किया गया. इसकी जानकारी मिलते हैं रांची उपायुक्त ने रातू थाना प्रभारी और प्रशिक्षु आईपीएस को जांच कर एएसडीओ को रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी दी. मामले में थाना प्रभारी ने बताया कि वह अभी जांच कर रहे हैं. दावत-ए-इफ्तार पार्टी का आयोजन स्थानीय प्रशासन की सहमति से दीदी किचन में सद्भावनाकमिटि की ओर से प्रखंड मुख्यालय में किया गया था.

ये भी पढ़ें-तेलंगाना से लौट रहे गढ़वा के मजदूर नागपुर में दुर्घटनाग्रस्त, 4 की मौत 17 घायल

कोरोना संक्रमण के खतरा को बढ़ावा

इधर, रातू प्रखंड परिषर में गुरुवार को आयोजित इफ्तार पार्टी के आयोजकों पर रातू बीडीओ अविनाश कुमार पूर्णेंदु ने लॉकडाउन उल्लंघन कर इफ्तार पार्टी करने का आरोप लगाते हुए 12 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज किया है. सद्भावना कमिटी रातू की ओर से बिना किसी आदेश के प्रखंड परिषर में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए नाजायज मजमा लगाकर कोरोना संक्रमण के खतरा को बढ़ावा दिया गया था.

12 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज

रातू थाना में जिन 12 लोगों को आरोपी बनाया गया है. उसमें जीप सदस्य आलोक उरांव, उप प्रमुख महमूद अंसारी, भाजपा नेता राजेश सिंह व संजीव तिवारी, नुरुल होदा, मियाजान अंसारी, सामी अंसारी, सुहेल अंसारी, रजब अली, झामुमो नेता धर्मेंद्र सिंह व बेलाल अंसारी और प्रखंड साक्षरता सचिव तैयब अंसारी शामिल हैं. इन सभी आरोपियों के विरुद्ध रातू थाना में कांड संख्या 135 के तहत भादवी की धारा 188, 269, 271 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.

रांची: कोराना वायरस से बचाव के लिए देशव्यापी लॉकडाउन जारी है. लोगों को घरों से न निकलने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सरकार और प्रशासन की ओर से लगातार अपील की जा रही है. बाबजूद इसके रांची के रातू प्रखंड परिसर में सद्भावनाकमिटि रातू की ओर से दावत-ए-इफ्तार पार्टी का आयोजन कर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई.

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सामाजिक दूरी का खुलम-खुला उल्लंघन

मौके पर पार्टी में आए लोगों ने सामूहिक रूप से कोरोना से बचाव के लिए इबादत किया है. इफ्तार पार्टी में सामूहिक रूप से बैठ कर रोजा खोला गया. इस दौरान सामाजिक दूरी का खुलम-खुला उल्लंघन किया गया. इसकी जानकारी मिलते हैं रांची उपायुक्त ने रातू थाना प्रभारी और प्रशिक्षु आईपीएस को जांच कर एएसडीओ को रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी दी. मामले में थाना प्रभारी ने बताया कि वह अभी जांच कर रहे हैं. दावत-ए-इफ्तार पार्टी का आयोजन स्थानीय प्रशासन की सहमति से दीदी किचन में सद्भावनाकमिटि की ओर से प्रखंड मुख्यालय में किया गया था.

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कोरोना संक्रमण के खतरा को बढ़ावा

इधर, रातू प्रखंड परिषर में गुरुवार को आयोजित इफ्तार पार्टी के आयोजकों पर रातू बीडीओ अविनाश कुमार पूर्णेंदु ने लॉकडाउन उल्लंघन कर इफ्तार पार्टी करने का आरोप लगाते हुए 12 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज किया है. सद्भावना कमिटी रातू की ओर से बिना किसी आदेश के प्रखंड परिषर में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए नाजायज मजमा लगाकर कोरोना संक्रमण के खतरा को बढ़ावा दिया गया था.

12 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज

रातू थाना में जिन 12 लोगों को आरोपी बनाया गया है. उसमें जीप सदस्य आलोक उरांव, उप प्रमुख महमूद अंसारी, भाजपा नेता राजेश सिंह व संजीव तिवारी, नुरुल होदा, मियाजान अंसारी, सामी अंसारी, सुहेल अंसारी, रजब अली, झामुमो नेता धर्मेंद्र सिंह व बेलाल अंसारी और प्रखंड साक्षरता सचिव तैयब अंसारी शामिल हैं. इन सभी आरोपियों के विरुद्ध रातू थाना में कांड संख्या 135 के तहत भादवी की धारा 188, 269, 271 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.

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