रांची: नियोजन नीति के खिलाफ 17 अप्रैल को रांची में छात्र संगठनों के द्वारा सीएम आवास घेराव के दौरान हुए उपद्रव और धारा 144 के उल्लंघन मामले को लेकर पुलिस ने मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज की है. बेड़ो अंचलाधिकारी सुमंत तिर्की की ओर से दिए गए आवेदन पर रांची के गोंदा थाने में 23 नामजद और 500 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.
इन पर दर्ज हुई प्राथमिकी: जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई उनमें देवेंद्रनाथ महतो, बेबी महतो, मोतीलाल महतो, मनोज यादव, पंकज कुमार, उदय मेहता, धर्मपाल महतो, सोमनाथ महतो, सुभाष महतो, शैलेंद्र महतो, सुधीर कुमार राम, फुलचंद महतो, सोमती उरांव, मनोज उरांव, अमनदीप मुंडा, योगेंद्र चंद्र भारती, नाशपती महतो, बिंदेश्वर महतो, सावना महतो, योगेश महतो शामिल हैं.
क्या है एफआईआर में: दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय के चारों ओर दो मीटर की परिधि में धारा 144 लागू थी. इसके बावजूद झारखंड स्टेट यूनियन के बैनर तले छात्रों ने कांके रोड राम मंदिर चौराहा को जाम कर दिया. साथ ही छात्रों का समूह बैरिकेडिंग तोड़कर सीएम आवास की ओर जाने लगे. जिसके बाद उन्हें रोक कर मोरहाबादी मैदान में प्रदर्शन करने की बात पुलिसकर्मियों ने कही, लेकिन छात्रों ने सड़क जाम कर दिया. जिससे सड़क पर आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया. इसमें स्कूली बसें और एंबुलेंस भी एक घंटे तक फंसी रही. इस दौरान पुलिसकर्मियों ने कुछ छात्रों को हिरासत में लिया और उन्हें बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम कैंप जेल में रखा. उन्हें शाम में पीआर बांड में छोड़ा गया.
पुलिस के साथ धक्का-मुक्की करने और सड़क जाम करने का आरोपः प्राथमिकी में इस बात का भी उल्लेख है कि जब बाकी छात्रों को सड़क से हटाने की कोशिश की गई तो उन्होंने पुलिस के साथ धक्का-मुक्की कर दी. पुलिस के साथ हुई धक्का-मुक्की में ही कुछ छात्रों को चोट आई थी. आंदोलन कर रहे छात्रों ने धारा 144 का उलंघन किया ही, साथ ही पुलिस के साथ धक्का-मुक्की की और सड़क को अवरुद्ध भी कर दिया.