रांची: रिटायर्ड आईएएस की पत्नी और भाजपा नेता सीमा पात्रा पर अरगोड़ा थाना में आईपीसी की धारा सहित एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज (FIR against Seema Patra) किया गया है. सीमा पात्रा के ऊपर आईपीसी की धारा 323/325/346 और 374 लगाया गया है. वहीं एससी एसटी एक्ट के तहत धारा 3(1)(a)(b)(h) के तहत मामला दर्ज हुआ है. मामले की जांच के लिये हटिया डीएसपी राजा मित्रा को केस का आईओ बनाया गया है.
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क्यों दर्ज हुई है शिकायत: दरअसल, हाल ही में सीमा पात्रा के अशोक नगर स्थित आवास में लंबे समय से बंधक बनाकर रखी गयी एक युवती सुनीता को पुलिस ने मुक्त कराया था. आरोप है कि सीमा पात्रा के घर बीते आठ साल से घरेलू कामकाज के लिए रखी गयी युवती को लंबे समय से बुरी तरह प्रताड़ित किया जा रहा था. उसे घर से बाहर तक निकलने नहीं दिया जा रहा था. घर में बंधक बनी युवती ने किसी प्रकार मोबाइल पर विवेक आनंद बास्के नाम के एक सरकारी कर्मचारी को मैसेज भेजकर अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में जानकारी दी थी. उन्ही की सूचना पर अरगोड़ा थाने में शिकायत दर्ज की गयी थी. सीमा पात्रा रिटायर्ड आईएएस महेश्वर पात्रा की पत्नी (Seema Patra wife of retired IAS) हैं.
कड़ी सुरक्षा के बीच चल रहा है पीड़िता का इलाज: पीड़िता सुनीता को रेस्क्यू कराने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच उसका रिम्स में इलाज किया जा रहा है. पीड़िता सुनीता की सुरक्षा में दो महिला सुरक्षाकर्मियों को लगाया गया है. मेडिकली फिट होने के बाद पीड़िता सुनीता को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा. जिसके बाद 164 का बयान दर्ज किया जाएगा. पीड़िता के 164 के तहत बयान दर्ज करने के बाद रिटायर्ड आईएएस की पत्नी सीमा पात्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. अरगोड़ा थाना की पुलिस सीमा पात्रा को गिरफ्तार कर सकती है. एसटीएससी मामले में डीएसपी स्तर के अधिकारियों को जांच का जिम्मा सौंपा गया है, जहां हटिया डीएसपी के द्वारा जांच प्रतिवेदन दिया जाएगा.