ETV Bharat / state

पूर्व मंत्री एनोस एक्का को राहत, पैरोल कटौती पर सरकार के आदेश पर 17 अगस्त तक रोक - झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी

पूर्व मंत्री एनोस एक्का के आय से अधिक संपत्ति मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसके बाद पूर्व मंत्री की पैरोल (parole) अवधि घटाए जाने के आदेश पर लगी रोक को बढ़ा दिया गया है. हालांकि अदालत ने विस्तृत सुनवाई के लिए 17 अगस्त की तारीख निर्धारित की है.

Ex-minister Enos Ekka gets relief from Jharkhand High Court
JHARKHAND HIGH COURT: पूर्व मंत्री एनोस एक्का को राहत, पैरोल कटौती पर सरकार के आदेश पर 17 अगस्त तक रोक
author img

By

Published : Aug 10, 2021, 9:28 PM IST

रांची: आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आरोपी पूर्व मंत्री एनोस एक्का को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिली है. अदालत ने पूर्व मंत्री की ओर से दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई. इस दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद पूर्व मंत्री की पैरोल (parole) अवधि घटाए जाने के आदेश पर लगी रोक को बढ़ा दिया गया है. शपथ पत्र के माध्यम से अदालत में जवाब पेश कर दिया गया है.

इसे भी पढ़ें- पूर्व मंत्री एनोस एक्का को बड़ी राहत, पैरोल कटौती पर हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर लगाई रोक

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी (Jharkhand High Court Judge Sanjay Kumar Dwivedi) की अदालत में झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री एनोस एक्का की याचिका पर सुनवाई हुई. लेकिन जवाब रिकॉर्ड पर नहीं होने के कारण विस्तृत सुनवाई नहीं हो पाई है. अदालत ने विस्तृत सुनवाई के लिए 17 अगस्त की तिथि निर्धारित की है. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की.

झारखंड हाई कोर्ट अधिवक्ता धीरज कुमार

सुनवाई में क्या हुआ?

मामले की सुनवाई के दौरान एनोस एक्का के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि 31 मई को उन्हें 90 दिनों का पैरोल दिया गया था. इसके बाद वह जेल से बाहर आ गए. इस बीच जेल आईजी ने एक पत्र जारी कर कहा कि उनकी पैरोल की अवधि कम कर दी गयी है. अब 60 दिनों का ही पैरोल होगा. इसलिए वह सरेंडर करें. अदालत को बताया कि जेल आईजी का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ है. सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए आदेश दिया है कि प्रोविजनल बेल और पैरोल पर निकले कैदियों को अगले आदेश तक वापस नहीं बुलाया जाए. लेकिन जेल आईजी ने इस आदेश के खिलाफ आदेश जारी किया है.

इसे भी पढ़ें- आय से अधिक संपत्ति मामला: ईडी ने छापेमारी कर पूर्व मंत्री एनोस एक्का की संपत्ति की जब्त

17 अगस्त को होगी विस्तृत सुनवाई

अदालत ने पहले ही सरकार के आदेश पर रोक लगा दी थी. उस रोक की अवधि को अब 17 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है. पूर्व मंत्री एनोस एक्का को 90 दिन का पेरोल दिया गया. उस आदेश पर वे जेल से बाहर हैं. लेकिन अचानक जेल आईजी ने पूर्व मंत्री के पैरोल की अवधि को घटाने का पत्र जारी कर उन्हें अदालत में सरेंडर करने को कहा. जेल आईजी के इसी आदेश को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उस पर सुनवाई के दौरान अदालत ने पूर्व में सरकार के आदेश पर रोक लगा दी थी. उस रोक की अवधि को 17 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

क्या है मामला?

आय से अधिक संपत्ति मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने 4 फरवरी को पूर्व मंत्री एनोस एक्का के दो ठिकानों पर छापेमारी कर संपत्ति जब्त की थी. ईडी की टीम ने थाना टोली और सदर थाना के सामने बिल्डिंग में छापेमारी की. ईडी की टीम ने सिमडेगा में पूर्व मंत्री एनोस एक्का की थाना टोली स्थित प्लाट संख्या 5088 पर नोटिस चिपकाया. नोटिस के मुताबिक आय से अधिक संपत्ति मामले में यह जमीन जब्त की गई. हालांकि, नोटिस के बावजूद जमीन का गेट खुला हुआ मिला. इसे सील नहीं किया गया. ईडी ने सदर थाना के सामने प्लॉट नंबर 681 में एनोस एक्का की अपार्टमेंट पर भी नोटिस चिपकाया.

रांची: आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आरोपी पूर्व मंत्री एनोस एक्का को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिली है. अदालत ने पूर्व मंत्री की ओर से दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई. इस दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद पूर्व मंत्री की पैरोल (parole) अवधि घटाए जाने के आदेश पर लगी रोक को बढ़ा दिया गया है. शपथ पत्र के माध्यम से अदालत में जवाब पेश कर दिया गया है.

इसे भी पढ़ें- पूर्व मंत्री एनोस एक्का को बड़ी राहत, पैरोल कटौती पर हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर लगाई रोक

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी (Jharkhand High Court Judge Sanjay Kumar Dwivedi) की अदालत में झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री एनोस एक्का की याचिका पर सुनवाई हुई. लेकिन जवाब रिकॉर्ड पर नहीं होने के कारण विस्तृत सुनवाई नहीं हो पाई है. अदालत ने विस्तृत सुनवाई के लिए 17 अगस्त की तिथि निर्धारित की है. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की.

झारखंड हाई कोर्ट अधिवक्ता धीरज कुमार

सुनवाई में क्या हुआ?

मामले की सुनवाई के दौरान एनोस एक्का के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि 31 मई को उन्हें 90 दिनों का पैरोल दिया गया था. इसके बाद वह जेल से बाहर आ गए. इस बीच जेल आईजी ने एक पत्र जारी कर कहा कि उनकी पैरोल की अवधि कम कर दी गयी है. अब 60 दिनों का ही पैरोल होगा. इसलिए वह सरेंडर करें. अदालत को बताया कि जेल आईजी का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ है. सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए आदेश दिया है कि प्रोविजनल बेल और पैरोल पर निकले कैदियों को अगले आदेश तक वापस नहीं बुलाया जाए. लेकिन जेल आईजी ने इस आदेश के खिलाफ आदेश जारी किया है.

इसे भी पढ़ें- आय से अधिक संपत्ति मामला: ईडी ने छापेमारी कर पूर्व मंत्री एनोस एक्का की संपत्ति की जब्त

17 अगस्त को होगी विस्तृत सुनवाई

अदालत ने पहले ही सरकार के आदेश पर रोक लगा दी थी. उस रोक की अवधि को अब 17 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है. पूर्व मंत्री एनोस एक्का को 90 दिन का पेरोल दिया गया. उस आदेश पर वे जेल से बाहर हैं. लेकिन अचानक जेल आईजी ने पूर्व मंत्री के पैरोल की अवधि को घटाने का पत्र जारी कर उन्हें अदालत में सरेंडर करने को कहा. जेल आईजी के इसी आदेश को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उस पर सुनवाई के दौरान अदालत ने पूर्व में सरकार के आदेश पर रोक लगा दी थी. उस रोक की अवधि को 17 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

क्या है मामला?

आय से अधिक संपत्ति मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने 4 फरवरी को पूर्व मंत्री एनोस एक्का के दो ठिकानों पर छापेमारी कर संपत्ति जब्त की थी. ईडी की टीम ने थाना टोली और सदर थाना के सामने बिल्डिंग में छापेमारी की. ईडी की टीम ने सिमडेगा में पूर्व मंत्री एनोस एक्का की थाना टोली स्थित प्लाट संख्या 5088 पर नोटिस चिपकाया. नोटिस के मुताबिक आय से अधिक संपत्ति मामले में यह जमीन जब्त की गई. हालांकि, नोटिस के बावजूद जमीन का गेट खुला हुआ मिला. इसे सील नहीं किया गया. ईडी ने सदर थाना के सामने प्लॉट नंबर 681 में एनोस एक्का की अपार्टमेंट पर भी नोटिस चिपकाया.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.