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निगम आयुक्त के निर्देश पर कांके डैम के कैचमेंट एरिया में काम रूका, अनाधिकृत निर्माण की थी सूचना - रांची में एनफोर्समेंट टीम ने रोका अनधिकृत निर्माण कार्य

रांची में कांके डैम के किनारे अनाधिकृत निर्माण कार्य की सूचना मिलने पर नगर आयुक्त मुकेश कुमार के निर्देश पर एनफोर्समेंट टीम ने मंगलवार को काम बंद करवाया.

एनफोर्समेंट टीम ने रोका अनाधिकृत निर्माण कार्य
एनफोर्समेंट टीम ने रोका अनाधिकृत निर्माण कार्य
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Published : Oct 20, 2020, 10:31 PM IST

रांची: जिला में कांके डैम के किनारे निर्माण कार्य की सूचना मिलने पर नगर आयुक्त मुकेश कुमार के निर्देश पर एनफोर्समेंट टीम ने मंगलवार को काम बंद करवाया और निर्माणकर्ता को भूमि के दस्तावेज के साथ निगम कार्यालय में बुलाया गया है ताकि कागजात की जांच हो सके.

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एनफोर्समेंट टीम की ओर से निर्माण कार्य बंद कराए जाने पर निर्माणकर्ता की ओर से बताया गया कि वह जमीन उनकी पत्नी के नाम पर है, जिसमें टेनिस कोर्ट का निर्माण किया जा रहा है और निर्माण संबंधी दस्तावेज भी उपलब्ध है. निर्माणकर्ता को निर्माण कार्य से संबंधित दस्तावेज लेकर निगम कार्यालय में आने के लिए कहा गया है. ताकि निर्माण की अनुमति संबंधित दस्तावेज की जांच कराई जा सके.

साथ ही भूमि संबंधी दस्तावेज की जांच के लिए उपायुक्त को प्रेषित किया गया है और कहा गया है कि जब तक जांच नहीं हो जाती, तब तक किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है, नहीं तो प्राथमिकी दर्ज कराते हुए झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के धाराओं के तहत कार्यवाई की चेतावनी दी गयी है. उच्च न्यायालय की ओर से कैचमेंट एरिया में हो रहे अनाधिकृत निर्माण कार्य पर रोक लगाने के लिए पहले ही निर्देश प्राप्त है.

रांची: जिला में कांके डैम के किनारे निर्माण कार्य की सूचना मिलने पर नगर आयुक्त मुकेश कुमार के निर्देश पर एनफोर्समेंट टीम ने मंगलवार को काम बंद करवाया और निर्माणकर्ता को भूमि के दस्तावेज के साथ निगम कार्यालय में बुलाया गया है ताकि कागजात की जांच हो सके.

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एनफोर्समेंट टीम की ओर से निर्माण कार्य बंद कराए जाने पर निर्माणकर्ता की ओर से बताया गया कि वह जमीन उनकी पत्नी के नाम पर है, जिसमें टेनिस कोर्ट का निर्माण किया जा रहा है और निर्माण संबंधी दस्तावेज भी उपलब्ध है. निर्माणकर्ता को निर्माण कार्य से संबंधित दस्तावेज लेकर निगम कार्यालय में आने के लिए कहा गया है. ताकि निर्माण की अनुमति संबंधित दस्तावेज की जांच कराई जा सके.

साथ ही भूमि संबंधी दस्तावेज की जांच के लिए उपायुक्त को प्रेषित किया गया है और कहा गया है कि जब तक जांच नहीं हो जाती, तब तक किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है, नहीं तो प्राथमिकी दर्ज कराते हुए झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के धाराओं के तहत कार्यवाई की चेतावनी दी गयी है. उच्च न्यायालय की ओर से कैचमेंट एरिया में हो रहे अनाधिकृत निर्माण कार्य पर रोक लगाने के लिए पहले ही निर्देश प्राप्त है.

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