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लोकसभा चुनाव 2019: राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों के खर्च पर चुनाव आयोग की नजर

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Published : Apr 13, 2019, 7:38 PM IST

स्टार प्रचारकों के खर्चे को लेकर निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल खियांगते ने बताया कि यदि कोई उम्मीदवार मंच पर उपस्थित नहीं है लेकिन उसके नाम का बैनर पोस्टर भी सार्वजनिक रैली के स्थान पर दिखाया गया है तो भी रैली का सारा खर्च उम्मीदवारों के निर्वाचन खाते में जाएगा.

राजनीतिक पार्टियों के खर्च पर निर्वाचन आयोग की नजर

रांची: राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान स्टार प्रचारकों के खर्चे को लेकर निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं. प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल खियांगते ने बताया कि विमान, हेलीकॉप्टर या किसी भी अन्य साधन के द्वारा यात्रा के अकाउंट पर राजनीतिक दल के स्टार प्रचारकों द्वारा किया गया खर्च राजनीतिक पार्टी के खर्च के रूप में दिखाया जाना है.

Election Commission will monitor expenditure of star campaigners
राजनीतिक पार्टियों के खर्च पर निर्वाचन आयोग की नजर

निर्वाचन आयोग ने बताया कि स्टार प्रचारक के साथ कोई अटेंडेंट या मीडिया का प्रतिनिधि उनके हवाई जहाज हेलीकॉप्टर या ट्रांसपोर्ट के नए साधनों में यात्रा करता है, तो उसका खर्च भी राजनीतिक दलों के खर्च में जोड़ा जाएगा.

एल खियांगते ने कहा कि यदि कोई कैंडिडेट या उसका निर्वाचन एजेंट सार्वजनिक रैली, जनसभा या बैठक में स्टार प्रचारकों के साथ मंच साझा करता है, तो स्टार प्रचारक की यात्रा का खर्च से इतर उस रैली का सारा खर्च कैंडिडेट के खाते में डाला जाएगा. सबसे बड़ी बात यह है कि यदि कोई उम्मीदवार मंच पर उपस्थित नहीं है लेकिन उसके नाम का बैनर पोस्टर भी सार्वजनिक रैली के स्थान पर दिखाया गया है तो भी रैली का सारा खर्च अभ्यर्थी के निर्वाचन खाते में जाएगा.

निर्वाचन आयोग ने बताया कि यदि स्टार प्रचारक एक निर्वाचन क्षेत्र में भोजन और निवास की सुविधाओं का लाभ उठाते हुए किसी अन्य व्यक्ति का प्रचार के लिए दूसरे निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करता है, तो उसके खर्च में बंटवारा किया जाएगा. इसके अलावा उन्होंने जेड श्रेणी सुरक्षा प्राप्त स्टार प्रचारकों के बारे में भी कई स्पष्ट दिशा निर्देश दिए.

कमीशन के निर्देशों के अनुसार मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में स्टार प्रचारकों की संख्या 40 और अन्य दलों के मामले में उनकी संख्या 20 से अधिक नहीं हो सकती है.

रांची: राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान स्टार प्रचारकों के खर्चे को लेकर निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं. प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल खियांगते ने बताया कि विमान, हेलीकॉप्टर या किसी भी अन्य साधन के द्वारा यात्रा के अकाउंट पर राजनीतिक दल के स्टार प्रचारकों द्वारा किया गया खर्च राजनीतिक पार्टी के खर्च के रूप में दिखाया जाना है.

Election Commission will monitor expenditure of star campaigners
राजनीतिक पार्टियों के खर्च पर निर्वाचन आयोग की नजर

निर्वाचन आयोग ने बताया कि स्टार प्रचारक के साथ कोई अटेंडेंट या मीडिया का प्रतिनिधि उनके हवाई जहाज हेलीकॉप्टर या ट्रांसपोर्ट के नए साधनों में यात्रा करता है, तो उसका खर्च भी राजनीतिक दलों के खर्च में जोड़ा जाएगा.

एल खियांगते ने कहा कि यदि कोई कैंडिडेट या उसका निर्वाचन एजेंट सार्वजनिक रैली, जनसभा या बैठक में स्टार प्रचारकों के साथ मंच साझा करता है, तो स्टार प्रचारक की यात्रा का खर्च से इतर उस रैली का सारा खर्च कैंडिडेट के खाते में डाला जाएगा. सबसे बड़ी बात यह है कि यदि कोई उम्मीदवार मंच पर उपस्थित नहीं है लेकिन उसके नाम का बैनर पोस्टर भी सार्वजनिक रैली के स्थान पर दिखाया गया है तो भी रैली का सारा खर्च अभ्यर्थी के निर्वाचन खाते में जाएगा.

निर्वाचन आयोग ने बताया कि यदि स्टार प्रचारक एक निर्वाचन क्षेत्र में भोजन और निवास की सुविधाओं का लाभ उठाते हुए किसी अन्य व्यक्ति का प्रचार के लिए दूसरे निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करता है, तो उसके खर्च में बंटवारा किया जाएगा. इसके अलावा उन्होंने जेड श्रेणी सुरक्षा प्राप्त स्टार प्रचारकों के बारे में भी कई स्पष्ट दिशा निर्देश दिए.

कमीशन के निर्देशों के अनुसार मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में स्टार प्रचारकों की संख्या 40 और अन्य दलों के मामले में उनकी संख्या 20 से अधिक नहीं हो सकती है.

Intro:रांची। राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान स्टार प्रचारकों के खर्चे को लेकर निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल खियांगते ने बताया कि विमान या हेलीकॉप्टर या किसी भी अन्य साधन के द्वारा यात्रा के अकाउंट पर राजनीतिक दल के स्टार प्रचारकों द्वारा किया गया खर्च पॉलीटिकल पार्टी के खर्च के रूप में दिखाया जाना है।
वहीं स्टार प्रचारक के साथ कोई अटेंडेंट या मीडिया का प्रतिनिधि उनके हवाई जहाज हेलीकॉप्टर या ट्रांसपोर्ट के नए साधनों में यात्रा करता है तो उसका खर्च भी राजनीतिक दल के खर्च में जोड़ा जाएगा।



Body:खियांगते ने कहा कि यदि कोई कैंडिडेट या उसका निर्वाचन एजेंट सार्वजनिक रैली जनसभा बैठक में स्टार प्रचारक के साथ मंच साझा करता है तो स्टार प्रचारक की यात्रा का खर्चा से इतर उस रैली का सारा खर्च कैंडिडेट के खाते में डाला जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि अभ्यर्थी मंच पर उपस्थित नहीं है लेकिन उसके नाम का बैनर पोस्टर भी सार्वजनिक रैली के स्थान पर दिखाया गया है तो भी रैली का सारा में अभ्यर्थी के निर्वाचन खाते में जाएगा।


Conclusion:उन्होंने बताया कि यदि किसी कैंडिडेट के लिए स्टार प्रचारक प्रचार करते हैं तो वहां उनके निवास से भोजन उसका सहित अन्य को अभ्यर्थी के अकाउंट में जोड़ा जाएगा। यदि स्टार प्रचारक एक निर्वाचन क्षेत्र में भोजन और निवास की सुविधाओं का लाभ उठाते हुए किसी अन्य व्यक्ति का प्रचार के लिए दूसरे निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करता है तो उसका खर्च में बांट दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने जेड श्रेणी सुरक्षा प्राप्त स्टार प्रचारकों के बारे में भी स्पष्ट दिशा निर्देश दिया।
कमीशन के निर्देशों के अनुसार मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में स्टार प्रचारकों की संख्या 40 और अन्य दलों के मामले में उनकी संख्या 20 से अधिक नहीं हो सकती है।
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