रांची: राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान स्टार प्रचारकों के खर्चे को लेकर निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं. प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल खियांगते ने बताया कि विमान, हेलीकॉप्टर या किसी भी अन्य साधन के द्वारा यात्रा के अकाउंट पर राजनीतिक दल के स्टार प्रचारकों द्वारा किया गया खर्च राजनीतिक पार्टी के खर्च के रूप में दिखाया जाना है.
निर्वाचन आयोग ने बताया कि स्टार प्रचारक के साथ कोई अटेंडेंट या मीडिया का प्रतिनिधि उनके हवाई जहाज हेलीकॉप्टर या ट्रांसपोर्ट के नए साधनों में यात्रा करता है, तो उसका खर्च भी राजनीतिक दलों के खर्च में जोड़ा जाएगा.
एल खियांगते ने कहा कि यदि कोई कैंडिडेट या उसका निर्वाचन एजेंट सार्वजनिक रैली, जनसभा या बैठक में स्टार प्रचारकों के साथ मंच साझा करता है, तो स्टार प्रचारक की यात्रा का खर्च से इतर उस रैली का सारा खर्च कैंडिडेट के खाते में डाला जाएगा. सबसे बड़ी बात यह है कि यदि कोई उम्मीदवार मंच पर उपस्थित नहीं है लेकिन उसके नाम का बैनर पोस्टर भी सार्वजनिक रैली के स्थान पर दिखाया गया है तो भी रैली का सारा खर्च अभ्यर्थी के निर्वाचन खाते में जाएगा.
निर्वाचन आयोग ने बताया कि यदि स्टार प्रचारक एक निर्वाचन क्षेत्र में भोजन और निवास की सुविधाओं का लाभ उठाते हुए किसी अन्य व्यक्ति का प्रचार के लिए दूसरे निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करता है, तो उसके खर्च में बंटवारा किया जाएगा. इसके अलावा उन्होंने जेड श्रेणी सुरक्षा प्राप्त स्टार प्रचारकों के बारे में भी कई स्पष्ट दिशा निर्देश दिए.
कमीशन के निर्देशों के अनुसार मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में स्टार प्रचारकों की संख्या 40 और अन्य दलों के मामले में उनकी संख्या 20 से अधिक नहीं हो सकती है.