रांचीः कोरोना महामारी को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार शुक्रवार को सिविल कोर्ट के विभिन्न अदालतों से 32 कैदियों को निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दिया गया. गुरुवार को 18 कैदियों को जमानत पर छोड़ा गया. सात साल तक की सजा पाए विचाराधीन कैदियों को छोडऩा है.
जेल प्रशासन की ओर से 121 कैदियों की लिस्ट सिविल कोर्ट को सौंपी गई है जिसमें अभी तक 52 कैदियों को 45 दिनों की जमानत पर रिहा किया गया. बता दें, कि कोरोना महामारी और जेल में विचाराधीन बंदियों की संख्या अत्याधिक होने के कारण सर्वोच्च न्यायालय और झालसा ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए आदेश पारित किया था. न्यायायुक्त नवनीत कुमार की ओर से यह निर्देश दिया गया है कि विचाराधीन बंदियों को घर जाने हेतु यातायात की सुविधा मिले तथा विचाराधीन बंदी बाहर निकल कर लॉकडाउन के नियमों का भी पालन करें.