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निजी स्कूलों को शिक्षा सचिव की चेतावनी, नियम तोड़ा तो होगी कार्रवाई

निजी स्कूलों की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. शिक्षा सचिव का साफ कहना है कि जो भी स्कूल नियम के विरुद्ध काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जिले के उपायुक्त सक्षम हैं. अभिभावक संघ से मुलाकात के दौरान शिक्षा सचिव ने कहा कि कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो वहां के डीसी से शिकायत किजिए.

Education Secretary's warning to private schools
निजी स्कूलों को शिक्षा सचिव की चेतावनी
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Published : Jun 24, 2021, 8:57 PM IST

Updated : Jun 24, 2021, 10:25 PM IST

रांची: प्रोजेक्ट भवन में गुरुवार को झारखंड पैरेंट्स एसोसिएशन के सदस्यों ने स्कूली साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के सचिव राजेश शर्मा से मुलाकात की है. इस दौरान सचिव को अभिभावकों की समस्या के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई.

ये भी पढ़ें- राज्यपाल से मुलाकात के बाद टाना भगतों का टला आंदोलन, जल्द मानी जाएगी मांगें

क्या है अभिभावक संघ की शिकायत?

कई जिलों से आए अभिभावक संघ के जिला अध्यक्षों और पदाधिकारियों ने विस्तार से अपनी पीड़ा के बारे में साक्षरता विभाग के सचिव को बताया. स्कूलों में फीस बढ़ोतरी, विभिन्न मदों में लिए जा रहे शुल्क से भी सचिव को अवगत कराया गया.

निजी स्कूलों को शिक्षा सचिव की चेतावनी, देखिए पूरी खबर

शिक्षा सचिव का अभिभावकों को आश्वासन

सचिव राजेश शर्मा ने अभिभावक संघ से बातचीत के दौरान आश्वस्त करते हुए कहा कि झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 पूरी तरह प्रभावी है. उन्होंने कहा जो भी स्कूल इस नियम के विरुद्ध काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जिले के उपायुक्त सक्षम हैं. सचिव ने कहा जिन अभिभावकों को भी इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. वह लिखित रूप से अपने जिले के उपायुक्त को शिकायत दर्ज कराएं. जिस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी.

सभी उपायुक्तों को भेजा जाएगा पत्र

राजेश शर्मा ने कहा कि अभिभावकों से प्राप्त शिकायतों को देखते हुए जल्द ही एक पत्र सभी उपायुक्तों को भेजी जाएगी. ताकि इस तरह की शिकायतों पर कार्रवाई त्वरित गति से हो सके. साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी स्कूल नियमानुसार कमेटी बनाए बगैर फीस या किसी अन्य मद में फीस नहीं वसूल सकती है. अगर ऐसा हो रहा है तो उपायुक्त को तुरंत शिकायत करनी चाहिए. उनके मुताबिक पिछले साल के सरकारी आदेश विधि विभाग को भेजे गए हैं. बहुत जल्द नया आदेश जारी किया जाएगा.

वार्ता में शामिल प्रतिनिधिमंडल के सदस्य

शिक्षा विभाग के सचिव राजेश वर्मा से वार्ता में अभिभावक संघ की तरफ से अजय राय, कैप्टन प्रदीप मोहन सहाय, महेंद्र राय, आलोक गैरा, विकास सिन्हा अमित कुमार, रामदीन कुमार और संदीप सिन्हा शामिल हुए.

रांची: प्रोजेक्ट भवन में गुरुवार को झारखंड पैरेंट्स एसोसिएशन के सदस्यों ने स्कूली साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के सचिव राजेश शर्मा से मुलाकात की है. इस दौरान सचिव को अभिभावकों की समस्या के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई.

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क्या है अभिभावक संघ की शिकायत?

कई जिलों से आए अभिभावक संघ के जिला अध्यक्षों और पदाधिकारियों ने विस्तार से अपनी पीड़ा के बारे में साक्षरता विभाग के सचिव को बताया. स्कूलों में फीस बढ़ोतरी, विभिन्न मदों में लिए जा रहे शुल्क से भी सचिव को अवगत कराया गया.

निजी स्कूलों को शिक्षा सचिव की चेतावनी, देखिए पूरी खबर

शिक्षा सचिव का अभिभावकों को आश्वासन

सचिव राजेश शर्मा ने अभिभावक संघ से बातचीत के दौरान आश्वस्त करते हुए कहा कि झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 पूरी तरह प्रभावी है. उन्होंने कहा जो भी स्कूल इस नियम के विरुद्ध काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जिले के उपायुक्त सक्षम हैं. सचिव ने कहा जिन अभिभावकों को भी इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. वह लिखित रूप से अपने जिले के उपायुक्त को शिकायत दर्ज कराएं. जिस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी.

सभी उपायुक्तों को भेजा जाएगा पत्र

राजेश शर्मा ने कहा कि अभिभावकों से प्राप्त शिकायतों को देखते हुए जल्द ही एक पत्र सभी उपायुक्तों को भेजी जाएगी. ताकि इस तरह की शिकायतों पर कार्रवाई त्वरित गति से हो सके. साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी स्कूल नियमानुसार कमेटी बनाए बगैर फीस या किसी अन्य मद में फीस नहीं वसूल सकती है. अगर ऐसा हो रहा है तो उपायुक्त को तुरंत शिकायत करनी चाहिए. उनके मुताबिक पिछले साल के सरकारी आदेश विधि विभाग को भेजे गए हैं. बहुत जल्द नया आदेश जारी किया जाएगा.

वार्ता में शामिल प्रतिनिधिमंडल के सदस्य

शिक्षा विभाग के सचिव राजेश वर्मा से वार्ता में अभिभावक संघ की तरफ से अजय राय, कैप्टन प्रदीप मोहन सहाय, महेंद्र राय, आलोक गैरा, विकास सिन्हा अमित कुमार, रामदीन कुमार और संदीप सिन्हा शामिल हुए.

Last Updated : Jun 24, 2021, 10:25 PM IST
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