रांचीः झारखंड के साहिबगंज में हुए एक हजार करोड़ के अवैध खनन के आरोपी बच्चू यादव की जमानत के खिलाफ ईडी अब रिव्यू पीटिशन डालेगी. इसके जरिए बच्चू की जमानत को खारिज करने की मांग अदालत से की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले माह बच्चू यादव को जमानत दे दी थी, जिसके बाद वह जेल से बाहर निकल गया है.
ये भी पढ़ें-गोरा-काला संजय को ईडी का समन, अवैध खनन मामले में एजेंसी करेगी पूछताछ
नए तथ्य सामने लाएगी ईडीः ईडी बच्चू यादव की जमानत के खिलाफ अब रिव्यू पीटिशन डालने की तैयारी कर चुकी है. दरअसल, झारखंड के साहिबगंज में कई आपराधिक कांड के आरोपी बच्चू की दबंग छवि के कारण पंकज मिश्रा ने उसे अवैध खनन के कारोबार से जोड़ा लिया था. ईडी की जांच में बच्चू यादव से जुड़े कुछ नए तथ्य सामने आये हैं. जिसकी जानकारी ईडी कोर्ट को देगी. इसके आधार पर बच्चू यादव की जमानत को खारिज करने का अनुरोध कोर्ट से किया जाएगा. गौरतलब है की अवैध खनन मामले में जमानत पाने वाला पहला व्यक्ति बच्चू है.
गोरा-काला संजय से हुई पूछताछ में मिले है नए तथ्यः साहिबगंज में अवैध खनन का मास्टरमाइंड के तौर पर पंकज मिश्रा को चिन्हित किया गया था. इसके बाद पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी हुई थी. जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि बच्चू यादव और दाहू यादव के बल पर ही साहिबगंज में अवैध खनन का काम किया जा रहा था. अवैध खनन पर पकड़ और कब्जा बनाए रखने के लिए बच्चू यादव अपने दोनों रिश्तेदार गोरा और काला संजय का सहयोग लेता था. जिसके बाद ईडी ने गोरा और काला संजय को समन देकर ईडी दफ्तर बुलाया और उनसे लंबी पूछताछ की. जिसमें बच्चू यादव को लेकर कई नए तथ्य सामने आये हैं.
अवैध खनन के केस में पंकज मिश्रा सहित कई हैं आरोपीः साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन केस में बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश, बच्चू यादव, दाहू यादव समेत कई अन्य आरोपी हैं. ईडी ने प्रोसिड ऑफ क्राइम से अर्जित पांच करोड़ से अधिक नगदी और एक जलयान को जब्त किया था. जबकि आरोपियों के अधिकांश बैंक खातों में जमा पैसे के लेनदेन पर पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है.