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Land Scam Case In Ranchi: निलंबित आईएएस छवि रंजन को ईडी कोर्ट से लगा झटका, अदालत ने खारिज की जमानत याचिका - रेगुलर बेल

रांची में जमीन घोटाला मामले के आरोपी रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. ईडी की विशेष कोर्ट से छवि रंजन को झटका लगा है. अदालत ने छवि रंजन का बेल रिजेक्ट कर दिया है.

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ED Court Rejects Bail Plea Of Chhavi Ranjan
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Published : Aug 8, 2023, 7:53 PM IST

Updated : Aug 8, 2023, 8:10 PM IST

रांची: रांची में सेना की जमीन अवैध ढंग से खरीद-बिक्री के आरोपी आईएएस अधिकारी सह रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत याचिका को ईडी कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इसके पूर्व छवि रंजन की जमानत याचिका पर ईडी की विशेष अदालत में शनिवार को सुनवाई हुई थी. सुनवाई के बाद ईडी के विशेष कोर्ट के न्यायाधीश डीएन राय ने फैसला को सुरक्षित रख लिया था. जिसपर ईडी की विशेष अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए निलंबित आईएएस छवि रंजन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया.

ये भी पढ़ें-Ranchi News: ईडी के सामने पेश हुए आईएएस छवि रंजन, सेना की जमीन खरीद-बिक्री मामले में देंगे सवालों के जवाब

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सुनाया फैसलाः सुनवाई के दौरान निलंबित आईएएस छवि रंजन के वकील अभिषेक चौधरी ने दलील देते हुए कहा कि छवि रंजन ने लिखित रूप से किसी भी तरह का आदेश जारी नहीं किया था. इसलिए उन्हें जमानत दे दिया जाए. वहीं दूसरी तरफ ईडी के वकील की तरफ से यह बताया गया कि सभी फर्जीवाड़े के मुख्य कारण रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन ही हैं. ईडी के वकील ने बहस के दौरान कहा कि डीसी रहते हुए छवि रंजन ने सभी फर्जीवाड़े की जानकारी होने के बावजूद गलत तरीके से स्वीकृति दी थी. क्योंकि उसमें उनका व्यक्तिगत लाभ भी था. इसलिए उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए.

अब तक एक दर्जन आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारीः बता दें कि लैंड स्कैम केस में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन के अलावा बरगाई अंचल के सीआई भानू, जमीन कारोबारी प्रदीप बागची, अफसर अली, इम्तियाज खान, ताल्हा खान, मोहम्मद सद्दाम, फैजल, अमित अग्रवाल, दिलीप घोष सहित अन्य लोगों को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है. सभी आरोपी वर्तमान में जेल में बंद हैं. वहीं पूर्व डीसी छवि रंजन पिछले चार मई से जेल में बंद हैं और बेल पर बाहर आने के लिए कोर्ट में याचिका दायर किया था, लेकिन मंगलवार को ईडी के विशेष न्यायालय के न्यायाधीश ने जमानत याचिका खारिज कर दी.

अब उच्च न्यायालय से है आसः जमानत याचिका खारिज होने के बाद निलंबित आईएएस छवि रंजन के वकील ने बताया कि कोर्ट की तरफ से डिफॉल्ट बेल पहले ही रिजेक्ट किया जा चुका है, जो धारा 167 के तहत दायर की गई थी. डिफॉल्ट बेल रिजेक्ट होने के बाद रेगुलर बेल के लिए कोर्ट से आग्रह किया गया था, लेकिन मंगलवार को कोर्ट ने रेगुलर बेल की अर्जी भी रिजेक्ट कर दिया. अब छवि रंजन के वकील जमानत के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेंगे.

रांची: रांची में सेना की जमीन अवैध ढंग से खरीद-बिक्री के आरोपी आईएएस अधिकारी सह रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत याचिका को ईडी कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इसके पूर्व छवि रंजन की जमानत याचिका पर ईडी की विशेष अदालत में शनिवार को सुनवाई हुई थी. सुनवाई के बाद ईडी के विशेष कोर्ट के न्यायाधीश डीएन राय ने फैसला को सुरक्षित रख लिया था. जिसपर ईडी की विशेष अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए निलंबित आईएएस छवि रंजन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया.

ये भी पढ़ें-Ranchi News: ईडी के सामने पेश हुए आईएएस छवि रंजन, सेना की जमीन खरीद-बिक्री मामले में देंगे सवालों के जवाब

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सुनाया फैसलाः सुनवाई के दौरान निलंबित आईएएस छवि रंजन के वकील अभिषेक चौधरी ने दलील देते हुए कहा कि छवि रंजन ने लिखित रूप से किसी भी तरह का आदेश जारी नहीं किया था. इसलिए उन्हें जमानत दे दिया जाए. वहीं दूसरी तरफ ईडी के वकील की तरफ से यह बताया गया कि सभी फर्जीवाड़े के मुख्य कारण रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन ही हैं. ईडी के वकील ने बहस के दौरान कहा कि डीसी रहते हुए छवि रंजन ने सभी फर्जीवाड़े की जानकारी होने के बावजूद गलत तरीके से स्वीकृति दी थी. क्योंकि उसमें उनका व्यक्तिगत लाभ भी था. इसलिए उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए.

अब तक एक दर्जन आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारीः बता दें कि लैंड स्कैम केस में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन के अलावा बरगाई अंचल के सीआई भानू, जमीन कारोबारी प्रदीप बागची, अफसर अली, इम्तियाज खान, ताल्हा खान, मोहम्मद सद्दाम, फैजल, अमित अग्रवाल, दिलीप घोष सहित अन्य लोगों को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है. सभी आरोपी वर्तमान में जेल में बंद हैं. वहीं पूर्व डीसी छवि रंजन पिछले चार मई से जेल में बंद हैं और बेल पर बाहर आने के लिए कोर्ट में याचिका दायर किया था, लेकिन मंगलवार को ईडी के विशेष न्यायालय के न्यायाधीश ने जमानत याचिका खारिज कर दी.

अब उच्च न्यायालय से है आसः जमानत याचिका खारिज होने के बाद निलंबित आईएएस छवि रंजन के वकील ने बताया कि कोर्ट की तरफ से डिफॉल्ट बेल पहले ही रिजेक्ट किया जा चुका है, जो धारा 167 के तहत दायर की गई थी. डिफॉल्ट बेल रिजेक्ट होने के बाद रेगुलर बेल के लिए कोर्ट से आग्रह किया गया था, लेकिन मंगलवार को कोर्ट ने रेगुलर बेल की अर्जी भी रिजेक्ट कर दिया. अब छवि रंजन के वकील जमानत के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेंगे.

Last Updated : Aug 8, 2023, 8:10 PM IST
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