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Money Laundering Case: अनिल आदिनाथ बस्तावड़े की जमानत रद्द, ईडी कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट - ED SPECIAL COURT

मनी लाउंड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में आरोपी पुणे के अनिल आदिनाथ बस्तावड़े के खिलाफ ईडी कोर्ट के द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है. जमानत शर्तों के उल्लंघन पर अनिल वस्तावड़े के खिलाफ ये वारंट जारी किया गया है.

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Published : Apr 28, 2022, 6:41 AM IST

रांची: मनी लाउंड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में आरोपी पुणे के अनिल आदिनाथ बस्तावड़े के खिलाफ ईडी की विशेष अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. बस्तावड़े के खिलाफ वारंट जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने के मामले में किया गया है. अनिल आदिनाथ बस्तावड़े मधुकोड़ा से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में ट्रायल फेस कर रहा है. मामले में ट्रायल फेस कर रहे अन्य आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, मुंबई निवासी व्यवसायी मनोज बाबूलाल पुनमिया, मुंबई निवासी सीए अरविंद व्यास, कोलकाता व्यवसायी विजय जोशी, चाईबासा निवासी विनोद कुमार सिन्हा एवं विकास कुमार सिन्हा ने व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होकर हाजिरी लगाई, लेकिन अनिल बस्तावड़े निर्धारित तिथि को अदालत में हाजिरी नहीं दी. जबकि सभी आरोपियों को अदालत द्वारा निर्धारित हर तारीख में व्यक्तिगत रूप से अदालत में खड़ा रहना है.

बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट ने मामले के सभी आरोपियों को सशर्त जमानत की सुविधा प्रदान की है. जिसमें हर आरोपी को अदालत द्वारा निर्धारित मामले की सुनवाई के दिन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर हाजिरी लगाना शामिल है. लेकिन किसी कारणवश व्यक्तिगत रूप से अदालत नहीं पहुंच सकते तो उसका लिखित कारण बताना होगा. कोर्ट के इस आदेश के बावजूद अनिल आदिनाथ बस्तावड़े निर्धारित तिथि पर हाई कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ,. जिसके बाद उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है.

रांची: मनी लाउंड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में आरोपी पुणे के अनिल आदिनाथ बस्तावड़े के खिलाफ ईडी की विशेष अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. बस्तावड़े के खिलाफ वारंट जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने के मामले में किया गया है. अनिल आदिनाथ बस्तावड़े मधुकोड़ा से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में ट्रायल फेस कर रहा है. मामले में ट्रायल फेस कर रहे अन्य आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, मुंबई निवासी व्यवसायी मनोज बाबूलाल पुनमिया, मुंबई निवासी सीए अरविंद व्यास, कोलकाता व्यवसायी विजय जोशी, चाईबासा निवासी विनोद कुमार सिन्हा एवं विकास कुमार सिन्हा ने व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होकर हाजिरी लगाई, लेकिन अनिल बस्तावड़े निर्धारित तिथि को अदालत में हाजिरी नहीं दी. जबकि सभी आरोपियों को अदालत द्वारा निर्धारित हर तारीख में व्यक्तिगत रूप से अदालत में खड़ा रहना है.

बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट ने मामले के सभी आरोपियों को सशर्त जमानत की सुविधा प्रदान की है. जिसमें हर आरोपी को अदालत द्वारा निर्धारित मामले की सुनवाई के दिन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर हाजिरी लगाना शामिल है. लेकिन किसी कारणवश व्यक्तिगत रूप से अदालत नहीं पहुंच सकते तो उसका लिखित कारण बताना होगा. कोर्ट के इस आदेश के बावजूद अनिल आदिनाथ बस्तावड़े निर्धारित तिथि पर हाई कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ,. जिसके बाद उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है.

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