रांची: लैंड स्कैम केस में न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल की रिमांड अवधि बढ़ा दी गई है. अभी और तीन दिनों तक रांची के बड़े कारोबारी विष्णु अग्रवाल से ईडी पूछताछ करेगी. ईडी कोर्ट के न्यायाधीश डीएन राय की अदालत ने यह फैसला सुनाया है. बताते चलें कि ईडी ने कारोबारी विष्णु अग्रवाल को ईडी की विशेष अदालत में शुक्रवार को पेश किया और चार दिनों की रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की. अदालत में ईडी की तरफ से यह दलील दी गई कि जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं उससे यह पता चल रहा है कि विष्णु अग्रवाल ने गलत तरीके से जमीन की खरीद-बिक्री की है. इसलिए पूछताछ के लिए चार दिनों की रिमांड अवधि बढ़ाई जाए.
विष्णु अग्रवाल के वकील ने रिमांड नहीं बढ़ाने का किया था अनुरोधः इस पर विष्णु अग्रवाल के वकील ने चार दिनों की रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग पर आपत्ति जताई. विष्णु अग्रवाल के वकील के द्वारा यह भी दलील दी गई कि उनके क्लाइंट बीमार हैं और कई तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं. इसलिए उन्होंने न्यायाधीश से आग्रह करते हुए कहा कि उनकी डिमांड अवधि अब नहीं बढ़ाई जाए, क्योंकि जितनी भी पूछताछ करनी थी ईडी ने पिछले 9 दिनों में पूछ लिया है.
कोर्ट ने तीन दिनों की रिमांड बढ़ाईः वहीं दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने एक बार फिर से कारोबारी विष्णु अग्रवाल की तीन दिनों की रिमांड अवधि बढ़ा दी है. बताते चलें कि कुल नौ दिनों की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद ईडी ने कारोबारी विष्णु अग्रवाल को अदालत में पेश किया था.
चेशायर होम और नामकुम में गलत तरीके से जमीन खरीद-बिक्री का मामलाः मालूम हो कि चेशायर होम और नामकुम स्थित जमीन की गलत तरीके से खरीद-बिक्री करने के मामले में विष्णु अग्रवाल आरोपी हैं. इसको लेकर ईडी ने विष्णु अग्रवाल को 31 जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया था. तब से लेकर अभी तक विष्णु अग्रवाल ईडी के हिरासत में हैं और ईडी के पदाधिकारी उनसे लगातार पूछताछ कर रहे हैं.