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ईडी ने झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड की संपत्ति की जब्त, बैंक खाते भी किए सीज - झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड की संपत्ति

ईडी ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड की एक करोड़ 20 लाख 2 हजार 102 रुपये की चल संपत्ति जब्त की है. ईडी ने कंपनी के बैंक खातों को भी सीज कर दिया है.

ED confiscated property of Jharkhand Ispat Private Limited
ईडी ने झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड की संपत्ति की जब्त
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Published : Feb 23, 2021, 8:48 PM IST

Updated : Feb 23, 2021, 8:58 PM IST

रांचीः ईडी ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड की एक करोड़ 20 लाख 2 हजार 102 रुपये की चल संपत्ति जब्त की है. ईडी ने कंपनी के बैंक खातों को भी सीज कर दिया है.


ये भी पढ़ें-राजधानी को पेंटिंग के जरिए नया रंग दे रहा दिव्यांग आर्टिस्ट, सरकारी मदद की दरकार

मिली जानकारी के अनुसार, झारखंड इस्पात लिमिटेड को झारखंड के लातेहार स्थित नार्थ धाढू कोल ब्लॉक का आवंटन किया गया था. लेकिन जांच में गलत कागजातों के आधार पर आवंटन लेने की बात सामने आने के बाद सीबीआई ने 18 मार्च 2013 को इस मामले मे प्राथमिकी दर्ज की थी. सीबीआई ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट की थी. इस मामले में कोर्ट ने झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड (जेआईपीएल) के दो निदेशकों आरएस रूंगटा और आरसी रूंगटा को चार-चार साल कैद की सजा सुनाई थी. दोनों पर पांच-पांच लाख का जुर्माना व कंपनी पर 25 लाख का जुर्माना लगाया गया था.

गलत तरीके से अर्जित की थी 25 करोड़ की संपत्ति

सीबीआई की चार्जशीट के आधार पर ईडी ने 29 अप्रैल 2014 को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया था. जांच में अवैध तरीके से कॉल ब्लॉक के आवंटन लेने से 25 करोड़ की अवैध संपत्ति अर्जित करने की बात सामने आई थी.

रांचीः ईडी ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड की एक करोड़ 20 लाख 2 हजार 102 रुपये की चल संपत्ति जब्त की है. ईडी ने कंपनी के बैंक खातों को भी सीज कर दिया है.


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मिली जानकारी के अनुसार, झारखंड इस्पात लिमिटेड को झारखंड के लातेहार स्थित नार्थ धाढू कोल ब्लॉक का आवंटन किया गया था. लेकिन जांच में गलत कागजातों के आधार पर आवंटन लेने की बात सामने आने के बाद सीबीआई ने 18 मार्च 2013 को इस मामले मे प्राथमिकी दर्ज की थी. सीबीआई ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट की थी. इस मामले में कोर्ट ने झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड (जेआईपीएल) के दो निदेशकों आरएस रूंगटा और आरसी रूंगटा को चार-चार साल कैद की सजा सुनाई थी. दोनों पर पांच-पांच लाख का जुर्माना व कंपनी पर 25 लाख का जुर्माना लगाया गया था.

गलत तरीके से अर्जित की थी 25 करोड़ की संपत्ति

सीबीआई की चार्जशीट के आधार पर ईडी ने 29 अप्रैल 2014 को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया था. जांच में अवैध तरीके से कॉल ब्लॉक के आवंटन लेने से 25 करोड़ की अवैध संपत्ति अर्जित करने की बात सामने आई थी.

Last Updated : Feb 23, 2021, 8:58 PM IST
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