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ईडी ने पूर्व मंत्री एनोस एक्का की 6.25 लाख की संपत्ति की जब्त

ईडी ने बुधवार को झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का की 6.25 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की है. जब्त संपत्ति पर नोटिस लगाने के साथ-साथ सीओ को पत्र भी लिखा है, ताकि संपत्ति की बिक्री नहीं हो सके.

ED attaches assets worth 6.25 lakhs of former minister Enos Ekka
ईडी ने पूर्व मंत्री एनोस एक्का की 6.25 लाख की संपत्ति किया जब्त
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Published : Sep 1, 2021, 8:18 PM IST

रांचीः ईडी ने झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का की 6.25 लाख की संपत्ति जब्त की है. एनोस एक्का की कंपनी मेसर्स एक्का कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रांची के ओरमांझी के कोइलरी में जमीन की खरीदी गई थी. ईडी ने बुधवार को इस जमीन को जब्त करते हुए बिक्री पर रोक लगाने का नोटिस चिपका दिया है.

यह भी पढ़ेंःआय से अधिक संपत्ति मामलाः पूर्व मंत्री एनोस एक्का को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने जेल आईजी के आदेश को किया रद्द

ओरमांझी सीओ को ईडी ने लिखा पत्र

ईडी ने जमीन बिक्री नहीं हो, इसे लेकर ओरमांडी सीओ को पत्र लिखा है. ईडी की ओर से दर्ज मनी लाउंड्रिंग के केस में पूर्व मंत्री एनोस एक्का को सात साल की सजा मिल चुकी है. वहीं, कोर्ट ने एनोस एक्का पर दो करोड़ का हर्जाना भी लगाया था. हर्जाना की रकम नहीं चुकाने पर एक साल के अतिरिक्ति सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी. ईडी पूर्व में एनोस एक्का के हिनू स्थित मकान समेत कई संपत्तियों को जब्त कर चुकी है.

मंत्री रहते आय से अधिक संपत्ति की अर्जित

ईडी के अधिकारियों के अनुसार एनोस एक्का, मधु कोड़ा के शासनकाल में 12 मार्च 2005 से 19 दिसंबर 2008 तक ग्रामीण विकास, एनआरईपी, ट्रांसपोर्ट, पंचायती राज और भवन निर्माण विभाग के मंत्री थे. इस दौरान एक्का ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की. इस मामले में सीबीआई ने केस दर्ज की और इसके आधार पर ईडी ने मनी लाउंड्रिंग के तहत केस दर्ज किया.

22 करोड़ की मनी लाउंड्रिंग

ईडी ने अपनी जांच में पाया था कि एनोस एक्का ने 22 करोड़ 38 लाख 40 हजार 257 रुपये की मनी लाउंड्रिंग की. ईडी ने इस मामले में 5 अक्तूबर 2009 में पहली चार्जशीट की थी. सीबीआई ने भी अपनी जांच में एनोस एक्का और अन्य की संपत्ति आय से 16 करोड़ 82 लाख रुपये अधिक पाया था. बता दें कि पूर्व मंत्री हरिनारायण राय को भी मनी लाउंड्रिंग के केस में सजा मिल चुकी है.

रांचीः ईडी ने झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का की 6.25 लाख की संपत्ति जब्त की है. एनोस एक्का की कंपनी मेसर्स एक्का कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रांची के ओरमांझी के कोइलरी में जमीन की खरीदी गई थी. ईडी ने बुधवार को इस जमीन को जब्त करते हुए बिक्री पर रोक लगाने का नोटिस चिपका दिया है.

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ओरमांझी सीओ को ईडी ने लिखा पत्र

ईडी ने जमीन बिक्री नहीं हो, इसे लेकर ओरमांडी सीओ को पत्र लिखा है. ईडी की ओर से दर्ज मनी लाउंड्रिंग के केस में पूर्व मंत्री एनोस एक्का को सात साल की सजा मिल चुकी है. वहीं, कोर्ट ने एनोस एक्का पर दो करोड़ का हर्जाना भी लगाया था. हर्जाना की रकम नहीं चुकाने पर एक साल के अतिरिक्ति सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी. ईडी पूर्व में एनोस एक्का के हिनू स्थित मकान समेत कई संपत्तियों को जब्त कर चुकी है.

मंत्री रहते आय से अधिक संपत्ति की अर्जित

ईडी के अधिकारियों के अनुसार एनोस एक्का, मधु कोड़ा के शासनकाल में 12 मार्च 2005 से 19 दिसंबर 2008 तक ग्रामीण विकास, एनआरईपी, ट्रांसपोर्ट, पंचायती राज और भवन निर्माण विभाग के मंत्री थे. इस दौरान एक्का ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की. इस मामले में सीबीआई ने केस दर्ज की और इसके आधार पर ईडी ने मनी लाउंड्रिंग के तहत केस दर्ज किया.

22 करोड़ की मनी लाउंड्रिंग

ईडी ने अपनी जांच में पाया था कि एनोस एक्का ने 22 करोड़ 38 लाख 40 हजार 257 रुपये की मनी लाउंड्रिंग की. ईडी ने इस मामले में 5 अक्तूबर 2009 में पहली चार्जशीट की थी. सीबीआई ने भी अपनी जांच में एनोस एक्का और अन्य की संपत्ति आय से 16 करोड़ 82 लाख रुपये अधिक पाया था. बता दें कि पूर्व मंत्री हरिनारायण राय को भी मनी लाउंड्रिंग के केस में सजा मिल चुकी है.

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