रांचीः प्रवर्तन निदेशालय ने 8.50 करोड़ रुपए के मनी लाउंड्रिंग के आरोप में संजीवनी बिल्डकॉन के तत्कालीन निदेशक श्याम किशोर गुप्ता को गिरफ्तार कर ईडी की विशेष अदालत में शुक्रवार को पेश किया. जहां से उसे 26 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया.
मनी लाउंड्रिंग का मामला
ईडी के विशेष वरीय लोक अभियोजक एसआर दास ने बताया कि संजीवनी बिल्डकॉन ठगी मामले में जेडी नंदी, उसकी पत्नी अनामिका नंदी समेत 14 को आरोपी बनाया गया है. ईडी ने ईसीआईआर 2/17 के तहत मुकदमा दर्ज किया है. मामले में पहली गिरफ्तारी है. गिरफ्तार आरोपी ने फ्लैट और जमीन देने के नाम पर निर्दोष लोगों से मोटी रकम ऐठा. उस रकम को मेसर्स एसबीपीएल के खाता में जमा किया गया. बाद में आरोपी ने मेसर्स स्मार्ट पीपुल्स डेवलपर्स प्रा. लि. के नाम पर खाता खोलकर उसमें 8.50 करोड़ रुपए स्थानांतरित कर दिया था. 18 फरवरी 2010 को डेढ करोड़ और 21 अप्रैल 2011 को सात करोड़ रुपए का स्थानांतरण किया गया था, जो मनी लाउंड्रिंग का मामला बनता है.ईडी मामले में अब आगे की जांच प्रारंभ करेगी.
और पढ़ें- राज्यसभा चुनाव में BJP प्रत्याशी की होगी जीत, आजसू और निर्दलीय का मिलेगा समर्थन: सुनील सिंह
ईडी लेगी पुलिस रिमांड पर
आरोपी श्याम किशोर गुप्ता को पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर लेगी. मामले के जांच अधिकारी ने इस संबंध में ईडी की विशेष अदालत में आवेदन दिया है, जिसमें 14 दिनों की पुलिस रिमांड पर देने का आग्रह से अदालत से किया गया है. पुलिस रिमांड के आवेदन पर सुनवाई सोमवार को होगी.
अप्रैल 2013 में जेल जा चुका है
श्याम किशोर गुप्ता तीन अप्रैल 2013 को संजीवनी बिल्डकॉन ठगी मामले में जेल जा चुका है. स्थानीय पुलिस की दबिश के कारण उसने अदालत में सरेंडर किया था. लंबे समय जेल में रहने के बाद जमानत पर बाहर निकला था. उसके खिलाफ सीबीआई ने लगभग एक दर्जन मुकदमे दर्ज कर रखी है। ईडी ने 9 नवंबर 2019 को आरोपी की रांची के कांके स्थित होचर की जमीन समेत अन्य संपत्ति जब्त कर चुकी है.