रांची: झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 की धारा 66 की उप धारा 2 के तहत सेवानिवृत्त पूर्व मुख्य सचिव डीके तिवारी को राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्ति से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. ग्रामीण विकास विभाग की सचिव आराधना पटनायक की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक डीके तिवारी के पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष या तीन वर्ष के कार्यकाल के दौरान 64 वर्ष की आयु पूरी होने में से जो पहले पूरा होगा तब तक पद पर रहेंगे.
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डीके तिवारी के राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त होने से अब उम्मीद की जा रही है कि झारखंड में पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी. दरअसल जून 2020 में एनएन पांडे का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से झारखंड में राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद रिक्त था. पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव रहे डीके तिवारी के नाम पर मुहर लग गई थी.