रांची: जिला कृषि पदाधिकारी विकास कुमार ने थोक उर्वरक विक्रेताओं के साथ शुक्रवार को बैठक की, जिसमें थोक विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिया गया कि यूरिया की बिक्री निर्धारित एमआरपी दर से कम दर पर ही खुदरा विक्रेताओं को किया जाए. ताकि खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से किसानों को यूरिया निर्धारित दर पर सुलभ रूप से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके.
जमाखोरी और कालाबाजारी पर होगी कार्रवाई
थोक उर्वरक विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिया गया कि उर्वरकों की जमाखोरी एवं कालाबाजारी किए जाने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 में निहित प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उनका लाइसेंस निलंबित या रद्द की जा सकती है.
उर्वरक भंडार का सत्यापन करने के लिए जांच दल का गठन
जिला कृषि पदाधिकारी की तरफ से सभी थोक विक्रेताओं के उर्वरक भंडार का सत्यापन करने के लिए जांच दल गठित करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही 3 दिनों के अंदर इसका सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश भी जिला कृषि पदाधिकारी की तरफ से दिया गया. प्रत्येक जांच दल में कम से कम तीन पदाधिकारी शामिल होंगे.
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चान्हो के दुकानदार का लाइसेंस रद्द
जिले के प्रत्येक प्रखंड में प्रखंड स्तरीय कर्मी की तरफ से खुदरा उर्वरक प्रतिष्ठानों की जांच भी की जा रही है. जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि चान्हो प्रखंड अंतर्गत में मेसर्स हरियाली बीज भंडार, प्रो बासुदेव महतो के प्रतिष्ठान को उर्वरक की बिक्री और भंडार का स्पष्ट लेखा जोखा सही नहीं मिलने, ई पोस मशीन से उर्वरक की बिक्री नहीं किए जाने के कारण प्रतिष्ठान को सील करते हुए थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. साथ ही लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है.