रांची: कोरोना वायरस के खतरों से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन का दूसरा फेज 3 मई तक है. केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में 20 अप्रैल से कुछ जरूरी सेवाओं में सशर्त छूट देने के निर्देश दिए हैं. इसी को मद्देनजर रखते हुए जिले के डीसी राय महिमापत रे के निर्देश पर सोमवार को कलक्ट्रेट में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर अखिलेश कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में विभिन्न उद्योगो को शुरू करने के लिए केन्द्र सरकार के प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लिए बैठक आयोजित की गई.
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निर्धारित मानकों का पालन करते हुए मिलेगी खोलने की अनुमति
इस बैठक को संबोधित करते हुए एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि पूर्व की तरह स्वास्थ्य सेवाओं हाॅस्पिटल, दवा दुकानें खुली रहेगीं. इसके साथ ही चिकित्सा संबंधी जाॅच घर, चिकित्सा संबंधी बुनियादी आवश्यकता की दुकाने, चिकित्सा आक्सीजन की आपूर्ति करने वाले प्रतिष्ठानों को निर्धारित मानकों का पालन करते हुए खोलने की अनुमति है.
मनरेगा का कार्य किया जायेगा प्रारंभ
उन्होंने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क पहनकर मनरेगा का कार्य भी प्रारंभ किया जा सकता है. ग्रामीण क्षेत्रों में कोयला, माइनिंग से संबंधित कार्य भी प्रारंभ किया जा सकता है. केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशो के आलोक में जो भी औद्योगिक ईकाईयाॅ ग्रामीण क्षेत्रो में खुलेगी वंहा हर दिन सैनिटाईजेशन करना सुनिश्चित करना होगा. कर्मचारियों के लिए सेनिटाईजर पर मास्क की व्यवस्था भी होनी चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी अनिवार्य है.
निर्गत किए जा रहे हैं पास
ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने बताया कि कार्य क्षेत्र में जाने के लिए प्रशासन की तरफ से पास निर्गत किए जा रहे है. प्रतिष्ठान के मालिक भी अपने कर्मचारियों की पहचान के साथ पास इशू कर सकते हैं. दो पहिया वाहनों में एक व्यक्ति और चार पहिया वाहनों में दो व्यक्तियों को ही आने जाने की अनुमति दी जा रही है लेकिन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर विधिसम्मत दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी.