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रांची: डीसी की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की हुई बैठक, 8 कंटेनमेंट जोन हुए डीनोटिफाई

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Published : Jul 14, 2020, 8:53 PM IST

रांची में मंगलवार को डीसी की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक की गई. जहां बैठक के दौरान जिले के 8 कंटेनमेंट जोन जिनकी समय सीमा पूरी हो चुकी हैं, उन्हें डीनोटिफाई कर दिया गया है. इसी के साथ कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए भविष्य में की जानेवाली तैयारियों को बात की गई.

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जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार

रांची: जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रेट में की गई. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के अध्यक्ष सह उपायुक्त राय महिमापत रे की अध्यक्षता मे हुई इस बैठक में कोविड-19 के बढ़ते प्रसार के रोकथाम और भविष्य में की जानेवाली तैयारियों को चर्चा की गई.


जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के अध्यक्ष सह उपायुक्त राय महिमापत रे ने बताया कि जिले में 8 कंटेनमेंट जोन जिनकी समय सीमा पूरी हो चुकी हैं, उन्हें डीनोटिफाई कर दिया गया है, जिसमे नामकुम थाना क्षेत्र का लोवाडीह, लोअर बाजार थाना क्षेत्र का कर्बला चैक, चुटिया थाना के पास, लालपुर थाना क्षेत्र का वर्धमान कंपाउंड, हिंदपीढ़ी के लेक रोड का उमर फारूक मस्जिद, चान्हो थाना क्षेत्र का ग्राम-चोरेया, अरगोड़ा के अशोक नगर रोड का अशोक विहार और चुटिया गोसाईंटोली का साईं कॉलोनी शामिल है.

जिला प्रशासन की तरफ से की व्यवस्था पर चर्चा
वहीं बैठक में सीवियर, माइल्ड और ए सिम्प्टोमैटिक कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए जिला प्रशासन की तरफ से की जाने व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की गई. कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के अध्यक्ष राय महिमापत रे ने कोविड अस्पतालों, आइसोलेशन सेंटर और क्वारेंटाइन सेंटर में समुचित व्यवस्था का निर्देश दिया गया है. उन्होंने कहा कि मैनपावर और सभी जरूरी सर्विसेस पहले की तरह ही उपलब्ध कराते रहे. उनके तरफ ले मरीजों के लिए बिस्तर, बिजली की सुविधा, सुरक्षा को लेकर भी निर्देश दिए गए है.

कार्रवाई करने का निर्देश
उपायुक्त ने सिविल सर्जन को सैंपल कलेक्शन के लिए लिए वैन और टेक्निशियन की संख्या बढ़ाने को कहा है. साथ ही उन्होंने संक्रमित की जानकारी मिलने पर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जल्द देने को कहा है. ताकि जांच में जल्द कराई जा सके. इसके साथ ही बैठक में जिले में जितने भी मॉल, प्रतिष्ठान, संस्थान, इंडस्ट्रीज, होटल, दुकान जो आपदा प्रबंधन अधिनियम के नियमों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं. उनके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.

कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थिति को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से साफ-सफाई का ख्याल रखें. सावधानी और सतर्कता के साथ-साथ मास्क का उपयोग करें. सामाजिक दूरी का अनुपालन जरूरी रूप से करें, ताकि कोरोना के प्रसार को रोका जा सके.
राय महिमापत रे, उपायुक्त

रांची: जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रेट में की गई. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के अध्यक्ष सह उपायुक्त राय महिमापत रे की अध्यक्षता मे हुई इस बैठक में कोविड-19 के बढ़ते प्रसार के रोकथाम और भविष्य में की जानेवाली तैयारियों को चर्चा की गई.


जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के अध्यक्ष सह उपायुक्त राय महिमापत रे ने बताया कि जिले में 8 कंटेनमेंट जोन जिनकी समय सीमा पूरी हो चुकी हैं, उन्हें डीनोटिफाई कर दिया गया है, जिसमे नामकुम थाना क्षेत्र का लोवाडीह, लोअर बाजार थाना क्षेत्र का कर्बला चैक, चुटिया थाना के पास, लालपुर थाना क्षेत्र का वर्धमान कंपाउंड, हिंदपीढ़ी के लेक रोड का उमर फारूक मस्जिद, चान्हो थाना क्षेत्र का ग्राम-चोरेया, अरगोड़ा के अशोक नगर रोड का अशोक विहार और चुटिया गोसाईंटोली का साईं कॉलोनी शामिल है.

जिला प्रशासन की तरफ से की व्यवस्था पर चर्चा
वहीं बैठक में सीवियर, माइल्ड और ए सिम्प्टोमैटिक कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए जिला प्रशासन की तरफ से की जाने व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की गई. कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के अध्यक्ष राय महिमापत रे ने कोविड अस्पतालों, आइसोलेशन सेंटर और क्वारेंटाइन सेंटर में समुचित व्यवस्था का निर्देश दिया गया है. उन्होंने कहा कि मैनपावर और सभी जरूरी सर्विसेस पहले की तरह ही उपलब्ध कराते रहे. उनके तरफ ले मरीजों के लिए बिस्तर, बिजली की सुविधा, सुरक्षा को लेकर भी निर्देश दिए गए है.

कार्रवाई करने का निर्देश
उपायुक्त ने सिविल सर्जन को सैंपल कलेक्शन के लिए लिए वैन और टेक्निशियन की संख्या बढ़ाने को कहा है. साथ ही उन्होंने संक्रमित की जानकारी मिलने पर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जल्द देने को कहा है. ताकि जांच में जल्द कराई जा सके. इसके साथ ही बैठक में जिले में जितने भी मॉल, प्रतिष्ठान, संस्थान, इंडस्ट्रीज, होटल, दुकान जो आपदा प्रबंधन अधिनियम के नियमों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं. उनके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.

कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थिति को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से साफ-सफाई का ख्याल रखें. सावधानी और सतर्कता के साथ-साथ मास्क का उपयोग करें. सामाजिक दूरी का अनुपालन जरूरी रूप से करें, ताकि कोरोना के प्रसार को रोका जा सके.
राय महिमापत रे, उपायुक्त

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