रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश सुभाष चंद्र की अदालत से पुलिस हिरासत से आरोपी को छुड़ाने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोपी विधायक ढुल्लू महतो को बड़ी राहत मिली है. अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के उपरांत विधायक की सजा की अवधि को देखते हुए उन्हें जमानत दी है. उनके अलावा अन्य आरोपी राजेश गुप्ता और चुनचुन गुप्ता को भी जमानत दी गई है. अदालत के इस आदेश से उन्हें बड़ी राहत मिली है.
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झारखंड हाई कोर्ट में विधायक की जमानत याचिका पर मंगलवार 24 जनवरी को सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अधिवक्ता के दलील को सुनने और उनके सजा की अवधि को देखते हुए उनके अधिवक्ता के आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत दे दी गई है. प्रार्थी के अधिवक्ता ने अदालत से गुहार लगाई कि उन्हें जमानत दी जाए. उन्होंने कहा कि निचली अदालत से जो उन्हें 18 महीने की सजा दी गई है. उसमें दो तिहाई लगभग 12 महीने की सजा उन्होंने पूरी कर ली है. इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए.
बता दें कि विधायक ढुल्लू महतो को सरकारी कार्य में बाधा डालने और पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ने के मामले में दोषी करार दिया गया था. इस ममाले में उन्हें अक्टूबर 2019 को धनबाद की अनुमंडल दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत ने 18 महीने की सजा सुनाई थी. ढुल्लू महतो पर पर पुलिस अभिरक्षा से वारंटी राजेश गुप्ता को छुड़ाने का आरोप था. विधायक और विधायक समर्थकों द्वारा वारंटी को छुड़ाने के क्रम में बरोरा के तत्कालीन थाना प्रभारी आरएन चाैधरी की वर्दी भी फट गई थी. इस मामले में विधायक ढुलू महतो के खिलाफ बरोरा के तत्कालीन थाना प्रभारी आरएन चौधरी ने कतरास थाना में कांड संख्या 120/13 दर्ज कराई थी.