ETV Bharat / state

देवघर जमीन विवाद में सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी को सुप्रीम कोर्ट से भी मिली राहत, जज ने खारिज की याचिका

देवघर जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट से सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम (Nishikant Dubey wife Anamika Gautam) को बड़ी राहत मिली है. जज ने अनामिका गौतम के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है. हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.

Deoghar land dispute case of Anamika Gautam
निशिकांत दुबे की पत्नी का जमीन विवाद मामला
author img

By

Published : Jul 12, 2021, 8:06 PM IST

Updated : Jul 12, 2021, 8:48 PM IST

नई दिल्ली: गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी (Nishikant Dubey wife Anamika Gautam) को देवघर जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिल गई. सुप्रीम कोर्ट ने उनके मामले में दायर एसएलपी याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए अपनी मुहर लगा दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि सांसद की पत्नी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई थी, वह सही नहीं थी. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा सांसद पत्नी के खिलाफ दर्ज किए गए एफआईआर रद्द करने के फैसले को सही मानते हुए किरण कुमारी और विष्णु झा के द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है.

दिवाकर उपाध्याय, अधिवक्ता

यह भई पढ़ें: Jharkhand High Court: निशिकांत दुबे की पत्नी की जमीन खरीद मामले में दर्ज FIR की जांच पर रोक, जानिए कब क्या हुआ

हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी याचिका

देवघर में सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम और उनकी कंपनी की तरफ से जमीन खरीद में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए देवघर के ही विष्णुकांत झा और किरण कुमारी ने एफआईआर दर्ज कराया था. सांसद पत्नी ने दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. झारखंड हाई कोर्ट ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद सांसद पत्नी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को सही नहीं मानते हुए उसे रद्द करने का आदेश दिया था.

झारखंड हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई. उसी एसएलपी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह माना कि झारखंड हाई कोर्ट का आदेश सही है. अदालत ने याचिकाकर्ता की एसएलपी याचिका को खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सांसद पत्नी को बहुत बड़ी राहत मिली है.

इस केस की पूरी क्रोनोलॉजी-

एफआईआर रद्द करने की याचिका

10 सितंबर 2020 को देवघर में 20 करोड़ की जमीन को 3 करोड़ रुपये में खरीदने के मामले में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम (Nishikant Dubey wife Anamika Gautam) के खिलाफ देवघर थाना में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में अनामिका गौतम ने क्वैशिंग याचिका दायर की. उन्होंने याचिका के माध्यम से अपने ऊपर लगाए गए आरोप को गलत और राजनीतिक प्रेरणा से प्रेरित बताया है. उन्होंने अदालत से यह मांग की है कि उनके खिलाफ जो प्राथमिकी दर्ज की गई है उसे निरस्त कर दिया जाए.

याचिकाकर्ताओं को नोटिस

27 जनवरी 2021 को जमीन रजिस्ट्री के मामले में गोड्डा सांसद की पत्नी अनामिका गौतम को झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने राहत देते हुए गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने शिकायत करने वाले विष्णुकांत झा और किरण देवी को नोटिस जारी किया है.

कार्रवाई पर रोक

12 फरवरी 2021 को झारखंड हाई कोर्ट से सांसद पत्नी अनामिका गौतम को बड़ी राहत मिली. सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम की देवघर में जमीन रजिस्ट्री मामले में देवघर डीसी कार्यालय में चल रही प्रक्रिया पर झारखंड हाई कोर्ट ने रोक लगा दी. अदालत ने प्रार्थी पर किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश दियाा है. सांसद निशिकांत दुबे के पत्नी के देवघर में जमीन विवाद से जुड़े सभी मामले को एक साथ सूचीबद्ध कर सुनवाई करने का आदेश दिया.

नई दिल्ली: गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी (Nishikant Dubey wife Anamika Gautam) को देवघर जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिल गई. सुप्रीम कोर्ट ने उनके मामले में दायर एसएलपी याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए अपनी मुहर लगा दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि सांसद की पत्नी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई थी, वह सही नहीं थी. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा सांसद पत्नी के खिलाफ दर्ज किए गए एफआईआर रद्द करने के फैसले को सही मानते हुए किरण कुमारी और विष्णु झा के द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है.

दिवाकर उपाध्याय, अधिवक्ता

यह भई पढ़ें: Jharkhand High Court: निशिकांत दुबे की पत्नी की जमीन खरीद मामले में दर्ज FIR की जांच पर रोक, जानिए कब क्या हुआ

हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी याचिका

देवघर में सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम और उनकी कंपनी की तरफ से जमीन खरीद में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए देवघर के ही विष्णुकांत झा और किरण कुमारी ने एफआईआर दर्ज कराया था. सांसद पत्नी ने दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. झारखंड हाई कोर्ट ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद सांसद पत्नी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को सही नहीं मानते हुए उसे रद्द करने का आदेश दिया था.

झारखंड हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई. उसी एसएलपी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह माना कि झारखंड हाई कोर्ट का आदेश सही है. अदालत ने याचिकाकर्ता की एसएलपी याचिका को खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सांसद पत्नी को बहुत बड़ी राहत मिली है.

इस केस की पूरी क्रोनोलॉजी-

एफआईआर रद्द करने की याचिका

10 सितंबर 2020 को देवघर में 20 करोड़ की जमीन को 3 करोड़ रुपये में खरीदने के मामले में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम (Nishikant Dubey wife Anamika Gautam) के खिलाफ देवघर थाना में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में अनामिका गौतम ने क्वैशिंग याचिका दायर की. उन्होंने याचिका के माध्यम से अपने ऊपर लगाए गए आरोप को गलत और राजनीतिक प्रेरणा से प्रेरित बताया है. उन्होंने अदालत से यह मांग की है कि उनके खिलाफ जो प्राथमिकी दर्ज की गई है उसे निरस्त कर दिया जाए.

याचिकाकर्ताओं को नोटिस

27 जनवरी 2021 को जमीन रजिस्ट्री के मामले में गोड्डा सांसद की पत्नी अनामिका गौतम को झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने राहत देते हुए गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने शिकायत करने वाले विष्णुकांत झा और किरण देवी को नोटिस जारी किया है.

कार्रवाई पर रोक

12 फरवरी 2021 को झारखंड हाई कोर्ट से सांसद पत्नी अनामिका गौतम को बड़ी राहत मिली. सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम की देवघर में जमीन रजिस्ट्री मामले में देवघर डीसी कार्यालय में चल रही प्रक्रिया पर झारखंड हाई कोर्ट ने रोक लगा दी. अदालत ने प्रार्थी पर किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश दियाा है. सांसद निशिकांत दुबे के पत्नी के देवघर में जमीन विवाद से जुड़े सभी मामले को एक साथ सूचीबद्ध कर सुनवाई करने का आदेश दिया.

Last Updated : Jul 12, 2021, 8:48 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.