रांची: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व मंत्री एनोस एक्का पर ईडी के विशेष न्यायालय में जस्टिस एके मिश्रा की अदालत में 21 मार्च को फैसला सुनाया जाएगा. करीब एक दशक तक चलने वाले मनी लॉन्ड्रिग के इस मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का पर लगभग 21 करोड़ से ज्यादा की काली कमाई का आरोप है. आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री एनोस एक्का पर अब ईडी की कोर्ट में 21 करोड़ की काली कमाई अर्जित करने और उस काली कमाई को विभिन्न जगहों पर निवेश करने का आरोप है.
बचाव में 70 से ज्यादा लोगों की गवाही
बता दें कि 2009 में झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश के बाद ईडी ने केस टेकअप किया था. जिसमें वर्ष 2010 में कंप्लेंट फाइल की गयी थी और 2011 में चार्ज फ्रेम किया गया था. ईडी ने जांच के क्रम में यह पाया कि एनोस एक्का ने मंत्री रहते हुए करोड़ों रुपए का निवेश जमीन, फ्लैट, घर और अन्य संपत्ति में किया है. ईडी ने 116 जमीन के दस्तावेज और कई फिक्स डिपॉजिट कोर्ट में प्रस्तुत किया. वहीं इन दस्तावेजों और आरोपों को साबित करने के लिए 50 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज कराया गया. एनोस एक्का के ओर से अपने बचाव के लिए 70 से ज्यादा गवाह प्रस्तुत किया गया.
ये भी पढ़ें- कोरोना को लेकर सरकार गंभीर, शिलापट्ट नहीं लोगों के दिलों में करना है नाम अंकित- बन्ना गुप्ता
विधायक बनने तक थे मात्र 1 लाख रुपये
जब एनोस एक्का जब पहली बार विधायक बने थे, तब उनके पास मात्र 1 लाख रुपये थे. उस वक्त उनके पास पैन कार्ड भी नहीं था, लेकिन जब वह सत्ता में आए और सत्ता में आते ही उनकी संपत्ति करोड़ो में हो गई. कोर्ट ने सभी गवाहों, दस्तावेजों और साक्ष्य को सुनने के बाद 21 मार्च की तारीख मुकर्रर की है. अब सबकी निगाहें ईडी की विशेष न्यायालय में टिकी हुई हैं.