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रूपा तिर्की मौत मामला: सीबीआई जांच होने को लेकर 13 अगस्त को फैसला संभव, जानिए बुधवार की सुनवाई में क्या हुआ - झारखंड हाई कोर्ट

साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई. मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी या नहीं इसका फैसला फिलहाल 13 अगस्त को होगा.

Decision possible on August 13 regarding CBI investigation in rupa tirkey death case
रूपा तिर्की मौत मामला: सीबीआई जांच होने को लेकर 13 अगस्त को फैसला संभव, जानिए बुधवार की सुनवाई में क्या हुआ
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Published : Aug 11, 2021, 10:53 PM IST

रांची: रूपा तिर्की की कथित मौत मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई. अदालत में राज्य सरकार की ओर से डीजीपी और साहिबगंज एसपी (Sahibganj SP) ने जांच की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में अदालत में पेश की गई. जांच रिपोर्ट देखने के बाद अदालत ने दोनों पक्षों को अपनी दलील पेश करने को कहा.

इसे भी पढ़ें- रूपा तिर्की मौत मामला: सीबीआई जांच होने को लेकर 11 अगस्त को फैसला, जानिए सोमवार को सुनवाई में क्या हुआ

सुनवाई में क्या हुआ?

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में रूपा तिर्की की कथित मौत की सीबीआई जांच की मांग को लेकर उनके पिता की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता की ओर से मामले में दलील पेश करना शुरू किया गया. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दलील पेश करना शुरू करते हुए कहा कि महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की जांच सही दिशा में नहीं चल रही है क्योंकि इस मामले में बहुत प्रभावशाली लोगों की संलिप्तता बताई जा रही है. मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि का नाम भी आ रहा है. इसे सही जांच और उन्हें न्याय दिलाने के लिए मामले की सीबीआई से जांच की जानी चाहिए. सुनवाई के दौरान पुलिस प्रमुख डीजीपी और साहिबगंज एसपी की ओर से सीलबंद जांच रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई है. रिपोर्ट देखने के बाद मामले में बहस शुरू की गई. प्रार्थी की ओर से पक्ष रखा गया. बहस जारी रही.

झारखंड हाई कोर्ट अधिवक्ता आदित्य रमन

13 अगस्त को अगली सुनवाई

अदालत ने 13 अगस्त को दोनों पक्षों को अपनी दलील पेश करने के लिए तारीख दी है. उस दिन मामला सीबीआई को सौंपा जाता है या नहीं, ये तय किया जाएगा. रूपा तिर्की के पिता ने झारखंड हाई कोर्ट में आपराधिक याचिका दायर कर मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान डीजीपी और साहिबगंज एसपी की ओर से सीलबंद जांच रिपोर्ट पेश किया गया.

इसे भी पढ़ें- महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की संदेहास्पद मौत मामले की सीबीआई जांच की मांग, हाई कोर्ट में दो याचिका दायर

3 मई का है मामला

2018 बैच की पुलिस अवर निरीक्षक रूपा तिर्की की खुदकुशी के बाद लोग बेहद गुस्से में हैं और लगातार ट्वीट कर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं. रूपा ने अपने आवास पुलिस लाइन बैरक में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी. बेटी की मौत के बाद मां ने तीन लोगों पर गंभीर आरोप लगाए. मां का कहना था कि उनकी बेटी ने खुदकुशी नहीं की है बल्कि सोची समझी साजिश के तहत बेटी की हत्या की गई है. रूपा की मां के इस बयान के बाद इस मामले में नया मोड़ आ गया. अब सवाल यह है कि रूपा ने सुसाइड किया है या उसका मर्डर किया गया है. लोग ट्वीट कर यह मांग कर रहे हैं कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि रूपा को इंसाफ मिल सके.

रांची: रूपा तिर्की की कथित मौत मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई. अदालत में राज्य सरकार की ओर से डीजीपी और साहिबगंज एसपी (Sahibganj SP) ने जांच की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में अदालत में पेश की गई. जांच रिपोर्ट देखने के बाद अदालत ने दोनों पक्षों को अपनी दलील पेश करने को कहा.

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सुनवाई में क्या हुआ?

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में रूपा तिर्की की कथित मौत की सीबीआई जांच की मांग को लेकर उनके पिता की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता की ओर से मामले में दलील पेश करना शुरू किया गया. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दलील पेश करना शुरू करते हुए कहा कि महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की जांच सही दिशा में नहीं चल रही है क्योंकि इस मामले में बहुत प्रभावशाली लोगों की संलिप्तता बताई जा रही है. मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि का नाम भी आ रहा है. इसे सही जांच और उन्हें न्याय दिलाने के लिए मामले की सीबीआई से जांच की जानी चाहिए. सुनवाई के दौरान पुलिस प्रमुख डीजीपी और साहिबगंज एसपी की ओर से सीलबंद जांच रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई है. रिपोर्ट देखने के बाद मामले में बहस शुरू की गई. प्रार्थी की ओर से पक्ष रखा गया. बहस जारी रही.

झारखंड हाई कोर्ट अधिवक्ता आदित्य रमन

13 अगस्त को अगली सुनवाई

अदालत ने 13 अगस्त को दोनों पक्षों को अपनी दलील पेश करने के लिए तारीख दी है. उस दिन मामला सीबीआई को सौंपा जाता है या नहीं, ये तय किया जाएगा. रूपा तिर्की के पिता ने झारखंड हाई कोर्ट में आपराधिक याचिका दायर कर मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान डीजीपी और साहिबगंज एसपी की ओर से सीलबंद जांच रिपोर्ट पेश किया गया.

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3 मई का है मामला

2018 बैच की पुलिस अवर निरीक्षक रूपा तिर्की की खुदकुशी के बाद लोग बेहद गुस्से में हैं और लगातार ट्वीट कर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं. रूपा ने अपने आवास पुलिस लाइन बैरक में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी. बेटी की मौत के बाद मां ने तीन लोगों पर गंभीर आरोप लगाए. मां का कहना था कि उनकी बेटी ने खुदकुशी नहीं की है बल्कि सोची समझी साजिश के तहत बेटी की हत्या की गई है. रूपा की मां के इस बयान के बाद इस मामले में नया मोड़ आ गया. अब सवाल यह है कि रूपा ने सुसाइड किया है या उसका मर्डर किया गया है. लोग ट्वीट कर यह मांग कर रहे हैं कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि रूपा को इंसाफ मिल सके.

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