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टेरर फंडिंग मामले के आरोपी अमित अग्रवाल की जमानत पर फैसला 11 अप्रैल को संभव

झारखंड हाई कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में आरोपी व्यवसायी अमित अग्रवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. फैसला 11 अप्रैल को सुनाए जाने की संभावना है.

Decision on bail of businessman Amit Agarwal accused of terror funding case on April 11
टेरर फंडिंग मामले के आरोपी अमित अग्रवाल की जमानत पर फैसला
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Published : Apr 6, 2022, 9:42 PM IST

Updated : Apr 6, 2022, 10:57 PM IST

रांची: झारखंड हाईकोर्ट में टेरर फंडिंग मामले में आरोपी व्यवसायी अमित अग्रवाल उर्फ सोनू अग्रवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट की बेंच 11 अप्रैल को फैसला सुना सकती है.

ये भी पढ़ें-चतरा टेरर फंडिंग मामले के आरोपी अग्रवाल बंधुओं को राहत जारी, 13 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

हाईकोर्ट के न्यायाधीश आर मुखोपाध्याय और न्यायाधीश राजेश कुमार की बेंच में टेरर फंडिंग मामले के आरोपी अमित अग्रवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. प्रार्थी अमित अग्रवाल उर्फ सोनू अग्रवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मनिंदर सिंह, झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, ऋषभ कुमार और अर्पण मिश्रा ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा.

बता दें कि इससे पहले सोनू अग्रवाल ने रांची एनआईए की विशेष कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी. जिसपर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने सोनू अग्रवाल उर्फ अमित अग्रवाल को अग्रिम जमानत देने से इंकार करते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद व्यवसायी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में आरोपी सोनू अग्रवाल और विनीत अग्रवाल के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को 11 अप्रैल तक बढ़ा दिया था.

ये है मामलाः बता दें कि मगध आम्रपाली प्रोजेक्ट में लोडिंग एवं खनन के लिए कार्य कर रहीं कंपनियों पर प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों को आर्थिक मदद पहुंचाने समेत कई आरोप लगे हैं. इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए कर रही है. वहीं रांची एनआईए की विशेष अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान को चुनौती देते हुए आरोपियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए याचिका दाखिल की थी. जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इसी मामले के आरोपी दिनेश केडिया को देश की शीर्ष अदालत ने जमानत दे दी है.

रांची: झारखंड हाईकोर्ट में टेरर फंडिंग मामले में आरोपी व्यवसायी अमित अग्रवाल उर्फ सोनू अग्रवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट की बेंच 11 अप्रैल को फैसला सुना सकती है.

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हाईकोर्ट के न्यायाधीश आर मुखोपाध्याय और न्यायाधीश राजेश कुमार की बेंच में टेरर फंडिंग मामले के आरोपी अमित अग्रवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. प्रार्थी अमित अग्रवाल उर्फ सोनू अग्रवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मनिंदर सिंह, झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, ऋषभ कुमार और अर्पण मिश्रा ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा.

बता दें कि इससे पहले सोनू अग्रवाल ने रांची एनआईए की विशेष कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी. जिसपर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने सोनू अग्रवाल उर्फ अमित अग्रवाल को अग्रिम जमानत देने से इंकार करते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद व्यवसायी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में आरोपी सोनू अग्रवाल और विनीत अग्रवाल के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को 11 अप्रैल तक बढ़ा दिया था.

ये है मामलाः बता दें कि मगध आम्रपाली प्रोजेक्ट में लोडिंग एवं खनन के लिए कार्य कर रहीं कंपनियों पर प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों को आर्थिक मदद पहुंचाने समेत कई आरोप लगे हैं. इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए कर रही है. वहीं रांची एनआईए की विशेष अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान को चुनौती देते हुए आरोपियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए याचिका दाखिल की थी. जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इसी मामले के आरोपी दिनेश केडिया को देश की शीर्ष अदालत ने जमानत दे दी है.

Last Updated : Apr 6, 2022, 10:57 PM IST
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