रांची: साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की मौत मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत में राज्य के पुलिस प्रमुख डीजीपी और साहिबगंज एसपी ने मौत की जांच की मूल रिपोर्ट सीलबंद कर अदालत में पेश कर दी है. अदालत ने प्रार्थी को आश्वस्त किया कि 11 अगस्त को रिपोर्ट देखने के बाद मामले की सीबीआई जांच पर निर्णय लिया जा सकता है.
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मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी. फिलहाल सबकी नजर हाई कोर्ट में होने वाली कार्यवाही पर टिकी हुई है. देखना अहम होगा कि 11 अगस्त को हाई कोर्ट क्या निर्णय लेती है. मामले की जांच सीबीआई से कराई जाती है या नहीं. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में साहिबगंज के महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की सीबीआई जांच की मांग को लेकर उनके पिता की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.
सुनवाई में क्या हुआ?
न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने भी अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को जानकारी दी कि महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की जांच सही दिशा में नहीं चलेगी, क्योंकि इस मामले में बहुत बड़े लोगों की संलिप्तता बताई जा रही है. इसे सही जांच और उन्हें न्याय दिलाने के लिए मामले की सीबीआई से जांच की जानी चाहिए. हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में पुलिस प्रमुख डीजीपी और साहिबगंज एसपी की ओर से सीलबंद जांच रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई है. अदालत ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तिथि निर्धारित की है.
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11 अगस्त को फैसला संभव
अब 11 अगस्त को पुलिस की रिपोर्ट को देखने के बाद निर्णय लिया जा सकता है कि मामले की जांच सीबीआई को दी जाए या ना दी जाए. साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की संदेहास्पद मौत हो गई थी. उसके बाद उसके पिता ने झारखंड हाई कोर्ट में आपराधिक याचिका दायर कर मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान डीजीपी और साहिबगंज एसपी की ओर से सीलबंद जांच रिपोर्ट पेश किया गया. अदालत ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तिथि निर्धारित की है.