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Ranchi Violence Case: रांची हिंसा पर डीसी ने लिया संज्ञान, आरोपियों पर मुकदमा चलाने की दी अनुमति

रांची हिंसा मामले पर डीसी ने संज्ञान लेते हुए आरोपियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है. रांची के डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने अभियुक्तों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा चलाने को कहा है.

Ranchi Violence Case
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Published : Feb 2, 2023, 11:40 PM IST

रांची: 10 जून 2022 को हुई रांची हिंसा के आरोपियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई है. मामले को लेकर रांची के डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने संज्ञान लिया है. उन्होंने सभी अभियुक्तों के खिलाफ धारा 153ए/153ए ए/295ए के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है.

ये भी पढ़ें: रांची हिंसा पर झुंझलाए सीएम हेमंत सोरेनः कहा- चाहते क्या हैं कि पेट्रोल-डीजल लेकर निकल जाएं क्या

ये हैं अभियुक्त: रांची हिंसा के अभियुक्तों में इस्लाम नगर के पथलकुदवा चौक के रहने वाले मोहम्मद साबिर अंसारी, बालूमाथ थाना क्षेत्र के रहने वाले मोहम्मद सरफराज, गुदरी चौक के निवासी मोहम्मद तबारक कुरेशी, हिंदपीढ़ी के मोहम्मद शहबाज, इस्लाम नगर के मोहम्मद उस्मान उर्फ करण कच्च्य, कलाल टोली के मोहम्मद अफसर, हिंदपीढ़ी के मोहम्मद अरमान हुसैन, मोहम्मद रमजान और मोहम्मद अमजद, नेजाम नगर मोती मस्जिद के मोहम्मद माज और सुखदेव नगर के मोहम्मद इरफान के नाम शामिल हैं. इन सभी पर मुकदमा चलाने की स्वीकृति उपायुक्त के तरफ से दे दी गई है. वहीं इस संबंध में डीसी ने गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने संलिप्त अभियुक्तों पर अग्रेतर कार्रवाई करने का अनुरोध किया है.

क्या है पूरा मामला: मालूम हो कि 10 जून 2022 को भाजपा नेता नूपुर शर्मा के विवादित बयान पर अल्पसंख्यक समाज के द्वारा रैली निकाली गई थी. इस रैली में कुछ असामाजिक तत्वों ने हिंसा फैलाने की कोशिश की. जिसके बाद 10 जून को करीब दो बजे अल्पसंख्यक समाज के द्वारा निकाली गई रैली अचानक से अनियंत्रित हो गई. प्रशासन एवं पुलिस के लोगों पर हमला किया जाने लगा, जिसके जवाब में पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया. स्थिति फिर भी नियंत्रण में नहीं आई तो पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी. इस घटना में कई लोग घायल हो गए. वहीं दो लोगों की मौत भी हो गई. घटना के बाद करीब 10 दिनों तक क्षेत्र में सनसनी का माहौल रहा. पूरे क्षेत्र में प्रशासन की तरफ से धारा 144 लागू कर दी गई थी. पूरी घटना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिली थी. फिलहाल पूरे मामले पर रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने संज्ञान लिया है और अभियुक्तों पर कार्रवाई करने की बात कही है.

रांची: 10 जून 2022 को हुई रांची हिंसा के आरोपियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई है. मामले को लेकर रांची के डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने संज्ञान लिया है. उन्होंने सभी अभियुक्तों के खिलाफ धारा 153ए/153ए ए/295ए के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है.

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ये हैं अभियुक्त: रांची हिंसा के अभियुक्तों में इस्लाम नगर के पथलकुदवा चौक के रहने वाले मोहम्मद साबिर अंसारी, बालूमाथ थाना क्षेत्र के रहने वाले मोहम्मद सरफराज, गुदरी चौक के निवासी मोहम्मद तबारक कुरेशी, हिंदपीढ़ी के मोहम्मद शहबाज, इस्लाम नगर के मोहम्मद उस्मान उर्फ करण कच्च्य, कलाल टोली के मोहम्मद अफसर, हिंदपीढ़ी के मोहम्मद अरमान हुसैन, मोहम्मद रमजान और मोहम्मद अमजद, नेजाम नगर मोती मस्जिद के मोहम्मद माज और सुखदेव नगर के मोहम्मद इरफान के नाम शामिल हैं. इन सभी पर मुकदमा चलाने की स्वीकृति उपायुक्त के तरफ से दे दी गई है. वहीं इस संबंध में डीसी ने गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने संलिप्त अभियुक्तों पर अग्रेतर कार्रवाई करने का अनुरोध किया है.

क्या है पूरा मामला: मालूम हो कि 10 जून 2022 को भाजपा नेता नूपुर शर्मा के विवादित बयान पर अल्पसंख्यक समाज के द्वारा रैली निकाली गई थी. इस रैली में कुछ असामाजिक तत्वों ने हिंसा फैलाने की कोशिश की. जिसके बाद 10 जून को करीब दो बजे अल्पसंख्यक समाज के द्वारा निकाली गई रैली अचानक से अनियंत्रित हो गई. प्रशासन एवं पुलिस के लोगों पर हमला किया जाने लगा, जिसके जवाब में पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया. स्थिति फिर भी नियंत्रण में नहीं आई तो पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी. इस घटना में कई लोग घायल हो गए. वहीं दो लोगों की मौत भी हो गई. घटना के बाद करीब 10 दिनों तक क्षेत्र में सनसनी का माहौल रहा. पूरे क्षेत्र में प्रशासन की तरफ से धारा 144 लागू कर दी गई थी. पूरी घटना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिली थी. फिलहाल पूरे मामले पर रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने संज्ञान लिया है और अभियुक्तों पर कार्रवाई करने की बात कही है.

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