रांची: स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने को लेकर उपायुक्त छवि रंजन ने अहम बैठक की. इस दौरान उपायुक्त ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत जो पाबंदियां लगाई गईं है उसका अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश सभी पदाधिकारियों को दिया.
चेंबर ऑफ कॉमर्स से अपील
उपायुक्त छवि रंजन ने चेंबर ऑफ कॉमर्स से अपील करते हुए कहा कि जितनी भी दुकानें और प्रतिष्ठान हैं सभी राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करें. उन्होंने कहा कि दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करेगा. जिला प्रशासन को डीएमए एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए बाध्य ना करें.
उपायुक्त ने बताया कि दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित दुकानों को 29 अप्रैल तक सील कर दिया जाएगा. उपायुक्त ने चेंबर ऑफ कॉमर्स से ऐसे दुकानों के नंबर भी जारी करने को कहा ताकि लोग घर बैठे सुविधा उठा सकें. स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान आवश्यक वस्तुएं ग्रॉसरी, एफएमसीजी प्रोडक्ट, मिठाई की दुकानें और मीट शॉप खुली रहेंगी, लेकिन दुकानों पर जमावड़ा नहीं लगाना है.
टेक अवे पर प्रतिबंध
उपायुक्त ने बताया कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान कपड़ा, जूता, ज्वेलरी की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी. उद्योग, माइनिंग, कृषि से संबंधित कार्य और निर्माण कार्य जारी रहेगा. उन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की अनुमति नहीं है. साथ ही दुकान, रेस्टोरेंट्स से टेक अवे भी प्रतिबंधित है. सिर्फ होम डिलीवरी की सुविधा है. उन्होंने रांचीवासियों से अपील करते हुए कहा कि फोन के माध्यम से अपना आर्डर करें और होम डिलीवरी कराएं.
बनाए गए अलग-अलग जोन
उपायुक्त छवि रंजन ने बताया कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन के लिए अलग-अलग जोन में रांची जिले को बांटा गया है. प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट इसके लिए अभियान भी चला रहे हैं. साथ ही इंसिडेंट कमांडर 2 दिन तक लगातार अभियान चलाकर सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराएंगे.
स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में लगाई गईं कई पाबंदियां
कपड़ा, जूता, ज्वैलरी, सैलून और स्पोर्ट्स दुकान बंद रहेंगी. मिठाई की दुकान पर कोई भी कुर्सी या बैठने की चीज नहीं रहेगी. कोई भी मिठाई की दुकान से सामग्री की खरीदारी नहीं कर सकता हैं. होम डिलीवरी का कार्य जारी रहेगा लेकिन टेक अवे की सुविधा नहीं रहेगी.
सभी ग्रोसरी शॉप ज्यादा से ज्यादा होम डिलीवरी की सुविधा को प्राथमिकता देंगे.
अगर वे अपनी दुकान से सामान बेचते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए 5 से ज्यादा लोग खड़े नहीं रह सकते. सभी बार बंद रहेंगे. लाइसेंसी शराब की दुकानें खुली रहेंगे. सभी किताब और स्टेशनरी की दुकानें भी बंद रहेंगी. इस बैठक में उपविकास आयुक्त विशाल सागर, वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र झा, सिटी एसपी सौरभ और जिला प्रशासन के संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.