रांची: राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत जिला नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक में उपायुक्त छवि रंजन ने रांची को धूम्रपान मुक्त जिला बनाने की घोषणा की है. तंबाकू नियंत्रण कानून (कोटपा)-2003 की धारा-4 के तहत रांची जिला को धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया है.
सर्वे के आधार पर धूम्रपान मुक्त हुआ रांची
उपायुक्त छवि रंजन ने कहा है कि रांची को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित करने के लिए सर्वे कराया गया. तंबाकू नियंत्रण कानून (कोटपा)-2003 के विभिन्न मापदंडों के तहत सर्वे कराने के बाद ही जिला को धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया है. सर्वे के आधार पर कोटपा -2003 की धारा-4 के तहत रांची को धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया. इस धारा के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है.
जिले को तंबाकू मुक्त करने का मुहिम रहेगी जारी
वहीं उपायुक्त ने कहा कि ये ऐतिहासिक दिन है, ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी, रांची जिला को अभी तंबाकू मुक्त करना है. उन्होंने कहा कि कोटपा-2003 के विभिन्न धाराओं का जिले में पूरी तरह से पालन हो इसके लिए जिला और प्रखंड स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है. उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निरंतर जांच अभियान चलाते रहने का निर्देश दिया है.
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कार्रवाई जारी रहेगी
उपायुक्त ने कहा कि जिले में तंबाकू नियंत्रण कानून का उल्लंघन करने पर कार्रवाई जारी रहेगी. इसके लिए जिला और प्रखंड स्तर पर बनाई गई टीम लगातार जांच करेगी और कानून का उल्लंघन करनेवालों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी. उपायुक्त ने रांची वासियों से स्वस्थ समाज के निर्माण में सहयोग की अपील की है. उन्होंने कहा कि सभी नागरिक तंबाकू नियंत्रण कानून का पूर्ण सम्मान करें और किसी भी सार्वजनिक स्थान पर न धुम्रपान करें और न ही इसको बढ़ावा दें, ताकि अप्रत्यक्ष धूम्रपान के प्रभाव से आम लोगों को बचाया जा सके.