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हिंदपीढ़ी में लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई टली, शनिवार को होगी अगली सुनवाई

रांची के हिंदपीढ़ी में लॉकडाउन उल्लंघन के मामले पर हाई कोर्ट की ओर से लिए गए स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई टल गई है. पूर्व में हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य सरकार की ओर से एक सौ पन्ने का जवाब अदालत में ईमेल के माध्यम से पेश किया गया है.

हिंदपीढ़ी में लॉकडाउन उल्लंघन मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई टली
हाई कोर्ट
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Published : Apr 24, 2020, 8:37 PM IST

रांचीः राजधानी के हिंदपीढ़ी में लॉकडाउन उल्लंघन के मामले पर हाई कोर्ट की ओर से लिए गए स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई टल गई है. राज्य सरकार की ओर से ईमेल के माध्यम से भेजे गए जवाब समय से नहीं पहुंचने के कारण सुनवाई टल गई. अदालत ने शनिवार 25 अप्रैल को फिर सुनवाई की तिथि मुकर्रर की है.

हिंदपीढ़ी में लॉकडाउन उल्लंघन मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई टली
रांची का हिंदपीढ़ी कोरोना हॉटस्पॉट है. यहां लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की ओर से लिए गए स्वतः संज्ञान याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई है. पूर्व में हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य सरकार की ओर से एक सौ पन्ने का जवाब अदालत में ईमेल के माध्यम से पेश किया गया. लेकिन जवाब समय से अदालत को नहीं पहुंच पाया. जिसके कारण शुक्रवार को मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी. हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन की बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान बताया कि जवाब निर्धारित समय में नहीं आने के कारण सुनवाई होना उचित नहीं है. इसलिए मामले में शनिवार 25 अप्रैल को सुनवाई तय की गई है.बता दें कि कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी के संकट में रांची के हिंदपीढ़ी कोरोना के हॉटस्पॉट कहे जाने वाले स्थान में लाॅकडाउन उल्लंघन को लेकर स्थानीय मीडिया में खबर आने पर झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी ने संज्ञान लेते हुए उन्हें जनहित याचिका में बदलकर सुनवाई करने का निर्देश दिया था. उसी स्वतः संज्ञान याचिका पर शुक्रवार सुनवाई होनी थी, लेकिन राज्य सरकार की ओर से समय से जवाब नहीं आने के कारण सुनवाई टल गई. शनिवार को फिर इस मामले में सुनवाई होगी.

रांचीः राजधानी के हिंदपीढ़ी में लॉकडाउन उल्लंघन के मामले पर हाई कोर्ट की ओर से लिए गए स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई टल गई है. राज्य सरकार की ओर से ईमेल के माध्यम से भेजे गए जवाब समय से नहीं पहुंचने के कारण सुनवाई टल गई. अदालत ने शनिवार 25 अप्रैल को फिर सुनवाई की तिथि मुकर्रर की है.

हिंदपीढ़ी में लॉकडाउन उल्लंघन मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई टली
रांची का हिंदपीढ़ी कोरोना हॉटस्पॉट है. यहां लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की ओर से लिए गए स्वतः संज्ञान याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई है. पूर्व में हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य सरकार की ओर से एक सौ पन्ने का जवाब अदालत में ईमेल के माध्यम से पेश किया गया. लेकिन जवाब समय से अदालत को नहीं पहुंच पाया. जिसके कारण शुक्रवार को मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी. हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन की बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान बताया कि जवाब निर्धारित समय में नहीं आने के कारण सुनवाई होना उचित नहीं है. इसलिए मामले में शनिवार 25 अप्रैल को सुनवाई तय की गई है.बता दें कि कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी के संकट में रांची के हिंदपीढ़ी कोरोना के हॉटस्पॉट कहे जाने वाले स्थान में लाॅकडाउन उल्लंघन को लेकर स्थानीय मीडिया में खबर आने पर झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी ने संज्ञान लेते हुए उन्हें जनहित याचिका में बदलकर सुनवाई करने का निर्देश दिया था. उसी स्वतः संज्ञान याचिका पर शुक्रवार सुनवाई होनी थी, लेकिन राज्य सरकार की ओर से समय से जवाब नहीं आने के कारण सुनवाई टल गई. शनिवार को फिर इस मामले में सुनवाई होगी.
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