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देवघर के साइबर अपराधियों को मिली हाई कोर्ट से राहत, अदालत ने दिया बेल

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Published : Jul 9, 2020, 8:30 PM IST

बैंक अधिकारी बनकर लोगों से पैसा ठगने वाले देवघर के साइबर अपराधियों को हाई कोर्ट से राहत मिली है. अदालत ने उनके हिरासत की अवधि को देखते हुए और आपराधिक इतिहास को देखते हुए उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.

jharkhand high court
झारखंड हाई कोर्ट

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में देवघर के जमशेद अंसारी की जमानत याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता रवि प्रकाश अपने-अपने घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान अदालत से जमानत देने की आग्रह किया. अदालत ने उनकी हिरासत की अवधि को देखते हुए और अपराधिक इतिहास को देखने के बाद उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया. साथ ही उन्हें सुनवाई के दौरान सहयोग करने को कहा है.

देखें पूरी खबर

इसे भी पढ़ें- लोहरदगा: आसमानी कहर में 2 लोगों की मौत, 1 महिला घायल

बता दें कि देवघर में साइबर अपराधियों ने बैंक अधिकारी बनकर लोगों से ओटीपी लेकर लोगों के अकाउंट से पैसा निकाल लिया करते थें. उसी मामले में देवघर के साइबर थाने में केस दर्ज किया गया था. उसी मामले में आरोपियों ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की. याचिका पर सुनवाई के दौरान अपराधियों को जमानत दी गई.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में देवघर के जमशेद अंसारी की जमानत याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता रवि प्रकाश अपने-अपने घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान अदालत से जमानत देने की आग्रह किया. अदालत ने उनकी हिरासत की अवधि को देखते हुए और अपराधिक इतिहास को देखने के बाद उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया. साथ ही उन्हें सुनवाई के दौरान सहयोग करने को कहा है.

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बता दें कि देवघर में साइबर अपराधियों ने बैंक अधिकारी बनकर लोगों से ओटीपी लेकर लोगों के अकाउंट से पैसा निकाल लिया करते थें. उसी मामले में देवघर के साइबर थाने में केस दर्ज किया गया था. उसी मामले में आरोपियों ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की. याचिका पर सुनवाई के दौरान अपराधियों को जमानत दी गई.

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