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रांची के कुख्यात अपराधी लवकुश शर्मा को झारखंड हाई कोर्ट से मिली जमानत - वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई

रांची झारखंड हाई कोर्ट ने कुख्यात अपराधी लवकुश शर्मा को जमानत दी. वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से इस मामले पर सुनवाई की गई.

Jharkhand High Court
झारखंड हाईकोर्ट
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Published : May 1, 2020, 10:47 AM IST

Updated : May 15, 2020, 2:36 PM IST

रांची: राजधानी के कुख्यात अपराधी लवकुश शर्मा को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिली है. जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की और दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत का आदेश दिया.

बता दें कि इंजीनियर के घर पर गोली चलाने वाला लवकुश शर्मा को एक मामले में झारखंड हाइ कोर्ट से जमानत मिल गई है. हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए लव कुश शर्मा को जमानत की सुविधा प्रदान की. वहीं, लवकुश के खिलाफ अरगोड़ा थाना में कांड संख्या-71/2017 के तहत मामला दर्ज था. हरमू हाउसिंग कॉलोनी निवासी अभियंता समरेंद्र प्रसाद ने अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया था. उन्होंने अपने आवेदन में लिखा था कि वह 22 नवंबर 2015 को बीआइटी सिंदरी में आयोजित ओल्ड ब्यॉज सिंदरी के ग्लोबल मिट में शामिल थे. वहीं, हरमू स्थित घर पर रह रहे व्यक्ति ने फोन किया कि दो अज्ञात व्यक्ति घर के पास आए हुए है और घर पर गोली चलाते हुए भाग गए.

ये ऑभी पढ़ें- राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 111, रिम्स का कर्मचारी भी पाया गया कोरोना पॉजिटिव

वहीं, आरोपी लवकुश शर्मा ने फोन पर समरेंद्र प्रसाद से एक करोड़ रुपये देने को कहा. रुपये नहीं देने पर गोली मार कर हत्या करने की धमकी दी. बता दें कि पूर्व में निचली अदालत ने लव कुश शर्मा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. जिसके बाद लवकुश शर्मा ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें यह सुविधा प्रदान करने का आदेश दिया है.

रांची: राजधानी के कुख्यात अपराधी लवकुश शर्मा को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिली है. जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की और दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत का आदेश दिया.

बता दें कि इंजीनियर के घर पर गोली चलाने वाला लवकुश शर्मा को एक मामले में झारखंड हाइ कोर्ट से जमानत मिल गई है. हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए लव कुश शर्मा को जमानत की सुविधा प्रदान की. वहीं, लवकुश के खिलाफ अरगोड़ा थाना में कांड संख्या-71/2017 के तहत मामला दर्ज था. हरमू हाउसिंग कॉलोनी निवासी अभियंता समरेंद्र प्रसाद ने अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया था. उन्होंने अपने आवेदन में लिखा था कि वह 22 नवंबर 2015 को बीआइटी सिंदरी में आयोजित ओल्ड ब्यॉज सिंदरी के ग्लोबल मिट में शामिल थे. वहीं, हरमू स्थित घर पर रह रहे व्यक्ति ने फोन किया कि दो अज्ञात व्यक्ति घर के पास आए हुए है और घर पर गोली चलाते हुए भाग गए.

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वहीं, आरोपी लवकुश शर्मा ने फोन पर समरेंद्र प्रसाद से एक करोड़ रुपये देने को कहा. रुपये नहीं देने पर गोली मार कर हत्या करने की धमकी दी. बता दें कि पूर्व में निचली अदालत ने लव कुश शर्मा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. जिसके बाद लवकुश शर्मा ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें यह सुविधा प्रदान करने का आदेश दिया है.

Last Updated : May 15, 2020, 2:36 PM IST
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