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अपहरण कर युवती की हुई थी हत्या, अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

कोर्ट ने अपहरण कर हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह मामला साल 2014 का है. इस मामले में आरोपी को 20 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है.

सिविल कोर्ट, रांची
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Published : Jul 31, 2019, 8:28 PM IST

रांची: अपहरण कर हत्या करने के आरोपी अनुज सिंह को एजेसी-3 जज एसके पांडे की अदालत ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 20 हाजर रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जुर्माना की राशि नहीं देने पर आरोपी को अतिरिक्त 6 महीने की कारावास काटनी होगी.

देखें पूरी खबर

दरअसल, यह मामला साल 2014 का है और मांडर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. बता दें कि प्रेम-प्रसंग मामले में आरोपी अनुज सिंह ने किरण कुमारी का अपहरण कर हत्या कर दी थी. जिसके बाद शव को छिपाने की नीयत से जंगल में फेंक दिया था.

ये भी पढ़ें - झारखंड में 11 IPS अधिकारियों का तबादला, यहां देखें पूरी लिस्ट

पुलिस ने जांच के दौरान शव को बरामद किया था. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 13 गवाहों की गवाही कराई गई, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है.

रांची: अपहरण कर हत्या करने के आरोपी अनुज सिंह को एजेसी-3 जज एसके पांडे की अदालत ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 20 हाजर रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जुर्माना की राशि नहीं देने पर आरोपी को अतिरिक्त 6 महीने की कारावास काटनी होगी.

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दरअसल, यह मामला साल 2014 का है और मांडर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. बता दें कि प्रेम-प्रसंग मामले में आरोपी अनुज सिंह ने किरण कुमारी का अपहरण कर हत्या कर दी थी. जिसके बाद शव को छिपाने की नीयत से जंगल में फेंक दिया था.

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पुलिस ने जांच के दौरान शव को बरामद किया था. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 13 गवाहों की गवाही कराई गई, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है.

Intro:रांची
बाइट---अशोक राय विशेष लोक अभियोजक


अपहरण कर हत्या करने के आरोपी अनुज सिंह को एजेसी 3 जज इसके पांडे की अदालत ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही ₹20 हाजर रुपये का जुर्माना भी लगाया है जुर्माना की राशि नहीं देने पर आरोपी को अतिरिक्त 6 महीने की कारावास काटनी होगी


Body:दरअसल यह मामला साल 2014 का है और मांडर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है बता दे कि प्रेम प्रसंग मामले में आरोपी अनुज सिंह मृतिका किरण कुमारी का अपहरण कर हत्या कर दिया था जिसके बाद शव को छुपाने की नियत से जंगल में फेंक दिया था पुलिस ने जांच के दौरान विक्षिप्त सव को बरामद हुआ था जिसके बाद पोस्टमार्टम नहीं कराया गया था मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 13 गवाहों की गवाही कराई गई जिसके आधार पर न्यायालय ने आज आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है


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